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Income Tax News: आप भी हर महीने अपनी पत्नी को ट्रांसफर करते हैं पैसे और गिफ्ट, जानें क्या इस पर देना होगा टैक्स?

Income Tax News: हर महीने अपनी पत्नी के खाते में पैसे डालने पर आपके पास आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। जानें क्या आपको देना होगा टैक्स।

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By: Amit Mahajan

Published: दिसम्बर 3, 2023 3:19 अपराह्न

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Income Tax News: इनकम टैक्स का नाम सुनते ही आप हैरान परेशान हो जाते हैं, अगर हां तो आपको इस खबर पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन साइट्स से ज्यादा सामान मंगवाते हैं और अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं या फिर कोई तोहफा देते हैं तो अब आपको इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। आगे देखिए क्या है पूरी डिटेल।

आप भी अक्सर करते हैं पैसे ट्रांसफर

आपको बता दें कि बीते कुछ समय में ऑनलाइन मोड में शॉपिंग करने में काफी वृद्धि हुई है। साथ ही यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट की सुविधा दी है तो इससे लोग आसानी से किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आप हर महीने किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको झटका लग सकता है।

अपनी पत्नी को भेजते हैं पैसा

अब यहां पर सवाल ये है कि कोई शख्स अपनी पत्नी को हर महीने पैसे भेजता है तो क्या उस पर इनकम टैक्स बनता है। या फिर गिफ्ट मनी मानकर इससे छूट मिल सकती है। आपकी जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, अगर पत्नी अपने पति द्वारा भेजे गए पैसों को निवेश करती है तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा। वहीं, अगर पति हर महीने घर खर्च के लिए या किसी खास अवसर जैसे- किसी त्योहार, दिवाली आदि पर पैसे ट्रांसफर करते हैं तो वह रकम टैक्स के दायरे से बाहर रहेगी।

जानें आयकर विभाग का नियम

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, इन दोनों तरह की आय को पति की इनकम माना जाएगा। ऐसे में पत्नी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। मगर पत्नी हर मिलने वाले पैसों को निवेश करती है और उसे इनकम टैक्स के अधीन निवेश की रकम पर आय अदा करना होगा।

आयकर विभाग के मुताबिक, अगर पति अपनी पत्नी को आय से अलग हर महीने गिफ्ट के तौर पर पैसे देता है तो इस पर टैक्ट नहीं लगेगा। हालांकि, इस पर पति कोई छूट भी नहीं मिलेगी। दरअसल पति-पत्नी रिश्तेदार की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे में इन लेनदेन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

नहीं भरना होगा ITR

वहीं, अगर पत्नी अगर अपने पति से मिलने वाली रकम को हर महीने एसआईपी (SIP) के जरिए म्यूचुअल फंड (MF) में निवेश करती है तो पत्नी को इस पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की और टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल निवेश करने से होने वाली आय को पति की आय में जोड़ा जाएगा। ऐसे में पति को इस पर टैक्स देना होगा।

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Amit Mahajan

अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.
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