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Income Tax News: 12 लाख की सालाना आय पर नही देना होगा एक रूपये भी टैक्स, बस करें ये काम

Income Tax News: वेतनभोगी व्यक्ति यह चाहता है कि उसे टैक्स कम से कम देना पड़े। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स संबंधी इन्वेस्टमेंट्स प्रूफ देने का वक्त आ चुका है। कुछ ऑफिस इसके लिए जनवरी में तो कुछ फरवरी के किसी दिन को लास्ट डेट मानकर चलते हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है ...

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By: Anurag Tripathi

Published: जनवरी 28, 2024 10:39 अपराह्न

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Income Tax News: वेतनभोगी व्यक्ति यह चाहता है कि उसे टैक्स कम से कम देना पड़े। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स संबंधी इन्वेस्टमेंट्स प्रूफ देने का वक्त आ चुका है। कुछ ऑफिस इसके लिए जनवरी में तो कुछ फरवरी के किसी दिन को लास्ट डेट मानकर चलते हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि इनकम टैक्स में जाना वाला अधिक से अधिक पैसा बचाया जा सके यादि आपकी भी सैलरी सालना 12 लाख रूपये है तो यह खबर आपके लिए हम आज आपको बताएंगे की कैसे इस स्टेप्स को फॉलो करके अपना 100 प्रतिशत टैक्स कैसे बचा सकते हैं।

Income Tax News: 12 लाख की सैलरी पर इनकम टैक्स शून्य कैसे करें

आपको अपने HR डिपार्टमेंट से अपनी सैलरी को टैक्स-फ्रेंडली तरीके से अरेंज करने का अनुरोध करना होगा। उसी के आधार पर आप 12 लाख रुपये तक की सैलरी को भी जीरो टैक्स पर ला सकते हैं। निवेश में मुख्य तौर पर हाउसिंग रेंट अलाउंस (HRA), लीव ट्रैवल अलाउंज (LTA), हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीजें शामिल करनी होंगी। यदि आपकी सैलरी 12 लाख रुपये है तो आपको अपनी सैलरी इस तरीके से स्ट्रक्चर करानी चाहिए कि HRA 3.60 लाख रुपये बने, LTA 10,000 रुपये और टेलीफोन का बिल 6,000 रुपये हो।

Income Tax News: समझे पूरा गणित

●टेलीफोन का बिल – 6000 रुपये। 

●सेक्शन 16 के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन – 50000 रुपये।

●प्रोफेशनल टैक्स से छूट – 2500 रुपये।

●सेक्शन 10 (13A) के तहत HRA – 3.60 लाख रुपये।

●सेक्शन 10 (5) के तहत LTA – 10000 रुपये।

●सेक्शन 80C के तहत (LIC, PF, PPF, बच्चों की ट्यूशन फीस इत्यादी) – 1.50 लाख रुपये।

●सेक्शन 80CCD के तहत टियर-1 के तहत नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) पर – 50000 रुपये।

●80D के तहत अपने लिए, पत्नी और बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस – 25000 रुपये।

●पेरेंट्स (वरिष्ठ नागरिकों) के लिए हेल्थ पॉलिसी पर छूट मिलेगी – 50000 रुपये।

Income Tax News ऊपर दिए गए सभी डिडक्शन या छूट को जोड़ लिया जाए तो आपकी टैक्स योग्य आय केवल 496500 रह जाएगी। यदि आपकी टैक्स योग्य इनकम 5 लाख रूपये से कम रह जाती है। तो उस पर करदाता को कोई टैक्स नही देना होता है। यही वह फॉर्मूला है, जिसे फॉलो करते हुए आप अपनी 12 लाख रुपये की आय को भी बिलकुल जीरो-टैक्स कर सकते हैं।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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