MukhyaMantri Krishak Udyami Yojana: मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के तहत किसानों के बेटे और बेटियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए ₹50,000 से ₹10,00,000 तक का ऋण देती है। आर्थिक रूप से कमजोर किसान अपना व्यवसाय स्थापित करके आत्मनिर्भर बन सकेंगे और उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति उनकी प्रगति में बाधा नहीं बनेगी। माना जा रहा है कि इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा पहुंचेगा। पूंजीगत लागत का 15% सामान्य श्रेणी को प्रदान किया जाएगा, और पूंजीगत लागत का 20% बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी को प्रदान किया जाएगा। चलिए आपको बताते है इससे जुड़े सभी जरूरी अपडेट।
MukhyaMantri Krishak Udyami Yojana के लिए योग्ता
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- लाभार्थी के माता-पिता के पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
योजना का लाभ लेने के लिए इन दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत
अगर दस्तावेज की बात करें तो आवेदक के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र,
बीपीएल प्रमाण पत्र, भूमि का कागज़ात, आय प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र,
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मोबाइल नंबर, दसवीं कक्षा की मार्कशीट होना चाहिए।
ज्यादा जानकारी के लिए आवेदक राज्य सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते है।
