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New GST Rule On Apartment: फ्लैट में रहने वालों के लिए बुरी खबर! अब मेंटेनेंस के नाम पर देना होगा ज्यादा पैसा; जान ले नियम नहीं तो बढ़ जाएगी मुसीबत

New GST Rule On Apartment: दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू जैसे शहर में ऊंची इमारतों और फ्लैट में रहने वालों को अब ज्याादा पैसा खर्च करना होगा।

New GST Rule On Apartment
फाइल फोटो प्रतीकात्मक

New GST Rule On Apartment: अगर आप भी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू जैसे शहर में ऊंची इमारतों में रहते है, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है, दरअसल अब मेंटेनेंस के नाम पर फ्लैट में रहने वाले लोगों को ज्यादा पैसा देना होगा। रिपोर्टों के अनुसार, जो अपार्टमेंट मालिक रखरखाव शुल्क के रूप में प्रति माह 7,500 रुपये से अधिक का भुगतान करते हैं, अब उनका महीने का खर्च और बढ़ जाएगा। चलिए आपको बताते है सरकार द्वारा इस नए नियम के बारे में,

New GST Rule On Apartment नियम किन फ्लैटों पर होगा लागू

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, यदि किसी हाउसिंग सोसाइटी (आरडब्ल्यूए) का वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपये से अधिक है और एक व्यक्तिगत फ्लैट मालिक रखरखाव के रूप में प्रति माह 7,500 रुपये से अधिक का भुगतान करता है, तो केवल 7500 रुपये से अधिक की राशि पर नहीं, बल्कि पूरी रखरखाव राशि पर 18% जीएसटी लागू होगा। हालांकि यह नियम सभी फ्लैटों पर लागू नहीं होगा। यह नियम उनपर ही लागू होगा जिनका मेंटेनेंस चार्च 7500 से ज्यादा होगा। मालूम हो कि दिल्ली, गुरूग्राम, नोएडा, बेंगलुरू समेत कई प्रमुख शहरों में रहना पसंद कर रहे है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु में लगभग 5 मिलियन लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, और मैसूरु, मंगलुरु, हुबली और बेलगावी जैसे शहरों में कम से कम 4 मिलियन लोग अपार्टमेंट में रहते हैं।

फ्लैट में रहने वाले को कितना देना होगा जीएसटी

जीएसटी दर को लेकर भी फ्लैट में रहने वालों के मन में कई तरह के सवाल है कि मेंटेनेंस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा या 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसलिए, अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी 20 लाख रुपये जमा करती है, तो उसे हर साल 3.6 लाख रुपये जीएसटी देना होगा। 10 साल में यह 36 लाख रुपये हो जाता है। इसके अलावा, विशेषज्ञों के अनुसार, रिटर्न दाखिल करने और अन्य कागजी कार्रवाई के लिए ऑडिटर को नियुक्त करने पर सालाना 1 से 2 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च हो सकता है।

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