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नरेंद्र गिरि डेथ केस में आनंद गिरि को नहीं मिली जमानत, Supreme Court ने खारिज की याचिका

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के मौत के मामले पर आनंद गिरि को एक बड़ा झटका दिया है बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी को कथित तौर पर आत्महत्या करने के लिए उकसाने के आरोप मैं गिरफ्तार आनंद गिरी जमानत देने से मना कर दिया है।

उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आगे परिस्थितियों में बदलाव होता है या उचित समय के लिए निचली अदालत के समक्ष मामले में कोई प्रगति नहीं होती है याचिकाकर्ता जमानत के लिए कोटा सकता है। बता दें कि, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति अहसनुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है और कहा कि इस समय इस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

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जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील के साथ-साथ प्रतिवादी के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की सारी दलीलें भी सुनी गई। उन्होंने कहा कि हमने याचिका के कागजात के साथ-साथ रद्द किए गए आदेश का भी दोबारा से अवलोकन किया है। आनंद गिरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 9 सितंबर, 2022 के जमानत खरिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दखिल की थी। बता दें कि, हाईकोर्ट ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि आवेदक के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ता ने अपनी जमानत अर्जी में कहा था कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका दावा कि कथित सुसाइड नोट में जिस हैंड राइटिंग में आनंद गिरि का नाम लिखा था, वह नरेंद्र गिरि का नहीं था और उसमें कई कटिंग और ओवरराइटिंग थी।

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