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दिवाली से पहले Delhi Development Authority का बड़ा गिफ्ट, मात्र इतने लाख में मिलेगा राजधानी में सपनों का घर, इस तारीख से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू; जानें सबकुछ

Delhi Development Authority: अगर आप भी अपने सपनों का घर लेने की सोच रहे है, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है।

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By: Anurag Tripathi

Published: सितम्बर 11, 2025 4:08 अपराह्न

Delhi Development Authority
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Delhi Development Authority: अगर आप भी अपने सपनों का घर लेने की सोच रहे है, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल DDA यानि (Delhi Development Authority) जन साधारण आवास योजना 2025 के तहत 1200 फ्लैट्स की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं बुकिंग जल्द शुरू होने जा रही है। सबसे खास बात है कि यह 1200 फ्लैट्स बेहद सस्ते दामों में मिल रहा है। चलिए आपको बताते है योग्ता समेत इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

सस्ते दामों में Delhi Development Authority दे रहा है फ्लैट

बता दें कि Delhi Development Authority ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “सबका अपना आशियाना, अब राजधानी दिल्ली में । DDA जन साधारण आवास योजना 2025, लगभग 1200 फ्लैट्स, 10 लाख रूपये से शुरू और पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया।

रजिस्ट्रेशन 11 सितम्बर और बुकिंग 22 सितम्बर से आरम्भ”। यानि दिवाली से पहले आप भी अपना घर लेने की सोच रहे है, तो मात्र 10 लाख रूपये में घर मिल सकता है। गौरतलब है कि डीडीए दिल्ली के प्रमुख इलाकों में रेडी -टू-मूव -इन घर, अब आपके बजट में मिल रहा है। अगर लोकेशन की बात करें तो इसमे द्वारका, रोहिणी, लोकनायपुरम, नरेला और टोडापुर शामिल है।

फ्लैट खरीदने के लिए योग्ता

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • उसे वयस्कता प्राप्त कर लेनी चाहिए, अर्थात, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए और वह अनुबंध करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम होना चाहिए।
  • दिल्ली में किसी भी भूमि/निर्मित संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
  • ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के साथ-साथ संयुक्त/सह-आवेदक की पारिवारिक आय 10 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यदि दोनों परिवारों को अलग-अलग माना जाता है। इस खंड के लिए पारिवारिक आय में आवेदक और उसके/उसकी जीवनसाथी, यदि विवाहित हैं, की आय शामिल है।
  • आवेदक को केवल ‘आवेदन पत्र’ में ही आवेदक के नाम से किसी भी बैंक में अपने बचत खाते का विवरण देना चाहिए।
  • आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवंटित स्थायी खाता संख्या (पैन) होना चाहिए और उसे आवेदन पत्र में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

बता दें कि आज यानि 11 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर अंतिम तारीख की बात तो 21 दिसंबर 2025 को समय सीमा समाप्त हो जाएगी।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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