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National Herald Case में राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी नहीं कम हो रही गांधी परिवार की चुनौती! ED के इस फैसले से 10 जनपथ पर हलचल

National Herald Case में जहां एक ओर राउज एवेन्यू कोर्ट ने गांधी परिवार को राहत दी है, वहीं दूसरी ओर ईडी ने साफ किया है कि वो कोर्ट के आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर करेगी। ऐसे में ये स्पष्ट है कि गांधी परिवार को आगे भी कोर्ट-कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है।

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By: Gaurav Dixit

Published: दिसम्बर 16, 2025 2:07 अपराह्न

National Herald Case
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National Herald Case: चर्चित नेशनल हेराल्ड केस आज फिर सुर्खियों में है। इसकी प्रमुख वजह है गांधी परिवार को इस पूरे मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत। दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। ये साफ तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए राहत भरी खबर है।

हालांकि, बावजूद इसके गांधी परिवार की चुनौती कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने स्पष्ट किया है कि वो राउज एवेन्यू कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर करेगी। इसको लेकर 10 जनपथ पर हलचल तेज है। अब ये तय है कि गांधी परिवार को आगे भी कोर्ट-कचहरी का दौरा करना पड़ेगा और नेशनल हेराल्ड केस में सुनवाई का दौर जारी रह सकता है।

कांग्रेस सांसद ने National Herald Case पर दी बड़ी जानकारी!

गांधी परिवार के नजदीकी कांग्रेस सांसद व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चर्चित नेशनल हेराल्ड केस पर बड़ी जानकारी साझा की है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया है कि “नेशनल हेराल्ड मामले ट्रायल जज ने मामले पर संज्ञान लेना भी उचित नहीं समझा। अब तक का सबसे अजीब मामला। पैसों का कोई लेन-देन नहीं, अचल संपत्ति में एक इंच भी बदलाव नहीं, फिर भी ईडी के अनुसार नेशनल हेराल्ड में भारी मात्रा में मनी लॉन्ड्रिंग हुई। AJL अब Young Indian के स्वामित्व में है, जो एक गैर-लाभकारी कंपनी है, जो न तो लाभांश दे सकती है, न मुनाफा बांट सकती है, न ही अपने बोर्ड को कोई सुविधा या लाभ देती है, फिर भी BJP ML को लेकर इतना हंगामा मचा रही है। अतिशयोक्ति, बेवजह प्रचार और शून्य सत्य सत्ताधारी दल की पहचान बन गए हैं।”

राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी नहीं कम हो रही गांधी परिवार की चुनौती

दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय का रुख गांधी परिवार के लिए चुनौती बना हुआ है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तो में ईडी की तरफ से दाखिल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर संज्ञान लेने से भी इनकार कर दिया है। कोर्ट की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाई तभी हो सकती है, जब किसी अन्य कानून के तहत कोई मूल अपराध दर्ज हो। लेकिन यहां ईडी की कार्रवाई एक निजी शिकायत और उस पर जारी समन के आधार पर थी। राउज एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला गांधी परिवार के लिए राहत भरी खबर है।

हालांकि, दूसरी ओर ईडी ने कार्रवाई जारी रखने की बात दोहराई है। ईडी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि वह राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर करेगी। यही वजह है कि 10 जनपथ पर सियासी हलचल होने की बात कही जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी गांधी परिवार को कोर्ट-कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ईडी आगे क्या कदम उठाती है और नेशनल हेराल्ड केस पर ऊपरी अदालत का रुख क्या होता है।

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Gaurav Dixit

गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।
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