Fuel Restriction in Delhi: नए महीने के साथ राजधानी दिल्ली में Rekha Gupta सरकार का नया नियम भी लागू हो गया है। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस संबंध में दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली नगर निगम के साथ योजना बनाई है। ऐसे में दिल्ली के लगभग 350 पेट्रोल पंपों पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। दिल्ली में ईंधन प्रतिबंध मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी है।
Fuel Restriction in Delhi: ऐसे वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘ANI’ से बात करते हुए कहा, ‘दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट और सीएक्यूएम समेत प्रदूषण नियंत्रण निकायों ने लगातार कहा है कि ईएलवी यानी एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल्स को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना चाहिए। ऐसे वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इसे प्रभावी तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है। कोर्ट ने पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाने का उल्लेख किया है और हम भी इसकी व्यवहार्यता की जांच कर रहे हैं।’
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में सीएक्यूएम यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में ईंधन प्रतिबंध के चलते अब ऐसे वाहनों की परेशानियां बढ़ सकती हैं।
दिल्ली में ईंधन प्रतिबंध का असर अन्य राज्यों के वाहनों पर भी प्रभावी
सीएक्यूएम के निर्देशों के अनुसार, दिल्ली में अपनी मियाद पूरी कर चुके वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। यह नियम दिल्ली के बाहर के वाहनों पर भी लागू होगा। मतलब अगर आपका वाहन दिल्ली के बाहर किसी अन्य राज्य में पंजीकृत है, तो भी उस वाहन को फ्यूल नहीं मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Rekha Gupta सरकार पेट्रोल पंपों पर आने वाले पुराने वाहनों को जब्त करेगी। साथ ही वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। वहीं, पेट्रोल पंपों पर स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रेखा गुप्ता सरकार के इस फैसले से दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से निजात मिल सकती है।