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‘न्यायपालिका ने अपना काम कर दिया है…’ Justice Yashwant Varma केस में आया नया ट्विस्ट; Supreme Court ने इस वजह से FIR याचिका की रद्द, जानें सबकुछ

Justice Yashwant Varma: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

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By: Anurag Tripathi

Published: मई 22, 2025 11:15 पूर्वाह्न

Justice Yashwant Varma
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Supreme Court: दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में नगदी मिलने का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है, दरअसल बीते दिन यानि 21 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमे कहा गया था कि Justice Yashwant Varma पर FIR दर्ज होना चाहिए, लेकिन Supreme Court ने इस याचिका को रद्द कर दिया। साथ ही याचिकर्ता ने कोर्ट को साफ कहा कि अगर न्यायाधीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहते है तो उन्हें प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए।

Justice Yashwant Varma केस में आया नया ट्विस्ट

सुप्रीम कोर्ट ने Justice Yashwant Varma के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। यह मामला आग लगने के बाद उनके सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में जले हुए पैसे बरामद होने का है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करने से पहले प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को अपना प्रतिनिधित्व दाखिल करें।

पीठ ने याचिका खारिज करने से पहले कहा, “पहले उन अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व दाखिल करें जो उन्हें कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं, फिर परमादेश की मांग करते हुए रिट दाखिल करें।”

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ दाखिल PIL को किया रद्द

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि “एक आंतरिक जांच हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति देखें जिसमें कहा गया है कि इसे भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री को भेज दिया गया है। आप परमादेश रिट की मांग कर रहे हैं। इसलिए मूल नियम का पालन करें। आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और उनसे कार्रवाई करने का आह्वान करें। यदि वे कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप यहां आ सकते हैं।” वहीं अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस केस में कौन सा नया मोड़ आता है।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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