Mukhyamantri Swarojgar Yojana: युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार बड़े कदम उठाती है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी उसी प्रयास का हिस्सा है जिसके तहत सरकार युवाओं को उद्योग-व्यवसाय के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवक ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद पात्रता पूरी कर सरकार से ऋण हासिल कर अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। ऐसे में आइए हम आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं, ताकि डिटेल जानकारी हासिल करने में मदद मिल सके।
एमपी में Mukhyamantri Swarojgar Yojana के तहत युवाओं को मिल रहा आर्थिक मदद!
मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं का सपना साकार कर रही है। इस योजना के तहत युवाओं को उद्योग व्यवसाय के लिए 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जा रही है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख रूपए देती है। बी.पी.एल. वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग, अल्प संख्यक, निःशक्तजन को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत या अधिकतम 2 लाख रूपए तक सरकारी अनुदान मिलता है। वहीं विमुक्त घुमक्कड़/अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति और भोपाल गैस पीड़ित परिवारों के सदस्यों को मिलने वाली धनराशि अलग है। इसके लिए ब्याज की दरें भी निम्न हैं जो आसानी से भरा जा सकता है।
योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता!
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता की श्रेणी के अंतर्गत आना अनिवार्य है। सबसे पहले ध्यान रहे कि आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। तत्पश्चात आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक, न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण, आय सीमा पर कोई बंधन नहीं, परिवार पहले से ही उद्योग /व्यापर क्षेत्र स्थापित हो और आवेदक पहले से आयकर दाता न हो। ऐसे आवेदक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, 5वीं कक्षा का सर्टिफिकेट, बैंक खाते की जानकारी, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाईल नंबर होना अनिवार्य है।
कैसे करें आवेदन?
मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल है। आवेदक जिला कार्यालय पर स्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग कार्यालय जाएं और आवेदन पत्र हासिल करें। वहां मांगी गई जानकारी दर्ज करें और सभी दस्तावेज संगलग्न करें। इसके बाद आवेदन पत्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग कार्यालय में जमा करें। इसके बाद मंजूरी और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। चयन होने के बाद लाभार्थी के खाते में उक्त राशि जारी कर दी जाएगी।
