Madras High Court: मद्रास हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि, नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर दुर्घटना से मौत होने पर भी Insurance Company को मुआवजा देना होगा। Madras High Court ने फैसला सुनाते वक्त बीमा कंपनी को बड़ा निर्देश दिया और कहा की कंपनी मृतक के परिवार को मुआवजा देने के लिये जिम्मेदार होगी। यदि वाहन चालक की मौत नशा कर गाड़ी चलाते वक्त रोड एक्सीडेन्ट में होती है, तो भी बीमा कंपनी मृतक के परिवार को मुआवजा देगी।
Insurance Company मुआवजा देने के लिए होगी जिम्मेदार
मद्रास हाई कोर्ट न्यायाधीश ढांडापानी की बेंच ने मुहम्मद रशीद और गिरिवासन ई.के केस में बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें बीमा कंपनी को यह निर्देश दिया गया है कि, भले ही कानून नीतियों के अनुसार यह तय किया गया है नशा सेवन करके वाहन चलाना कानून और कानूनी नियमों का उल्लघंन होगा लेकिन, इसके बावजूद भी बीमा कंपनी मृतक के परिवार को मुआवजा देने के लिये जम्मेदार होगी।
राजशेखरन मामले पर अदालत ने क्या कहा?
मद्रास हाई कोर्ट ने मृतक राजशेखरन की फैमिली की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कहा कि, जिनकी मौत रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई है उनके परिवार वालों ने मुआवजे में बढोत्तरी करने के लिये Madras High Court में अपील की थी। बता दें, चेन्नई के थिरूनीरमलाई रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था। जिसमें राजशेखरन नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। खबरों की मानें तो 30 दिसंबर 2017 को मृतक के साथ ये हादसा उस दौरान हुआ जब वह गाड़ी चला रहा था। तभी तेज रफ्तार से आ रही एक एक वैन ने पीछे से उसे टक्कर मार देती। उसके बाद राजशेखरन की मौके पर मौत हो गई। बता दें, राजशेखरन Drink and Drive नियम की धज्जियां उड़ा रहा था। इस मामले पर अदालत का कहना है कि, बीमा कंपनी इसके लिये भी मुआवजा देने की जिम्मेदार होगी।