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अब Pan को Aadhaar से करेंगे Link तो देनी होगी फीस, जानें किन लोगों के लिए है जरूरी

Pan Aadhaar Link

Pan Aadhaar Link

Pan Aadhaar Link: देश में हर व्यक्ति के पास आधार और पैन कार्ड होना अनिवार्य है। ये दोनों कार्ड भारतीय नागरिकता प्रुफ के तौर पर का काम करते हैं। अगर आपने अभी तक आधार से पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है तो, आपका पैन कार्ड दस्तावेज के रुप में कार्य नहीं करेगा। इसलिए जल्द ही पैन को आधार से लिंक करें। जिन्होंने 30 जून तक लिंक नहीं करवाया है उन्हें अब लिंक कराने के लिए देनी होगी फीस।

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1 जुलाई से देनी होगी फीस

30 जून तक नहीं कराया आधार को पैन से लिंक तो बाद में देना होगा शुल्क अगर आपने 30 जून तक पैन आधार से लिंक नहीं किया है तो 1 जुलाई से आपको शुल्क देना पड़ेगा। इस सुविधा को दुबारा शुरू करने के लिए 1000 रुपये की फीस देनी होगी। इसलिए विभाग की ओर से जोर दिया रहा था कि समय से पैन लिंक कर लें।

किसके लिए है जरूरी

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 एए के मुताबिक, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है, और वह आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे 30 जून की समय अवधि के भीतर अपने आधार को पैन के साथ लिंक करना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो, उस व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

ऐसे करें लिंक

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