Bhagwant Mann: पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान काफी बेहतर ढंग से प्रदेश सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और सूबे की भलाई के लिए कई नए नियम भी लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में भगवंत मान सरकार ने एक अहम बदलाव किया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने इस संबंध में जानकारी शेयर की है। ‘आप’ की पंजाब इकाई ने एक्स यानी ट्विटर के जरिए मान सरकार द्वारा बनाई गई नई औद्योगिक नीति के तहत फायर एनओसी नियमों में संशोधन किया है।
Bhagwant Mann सरकार ने फायर एनओसी नियमों में संशोधन किया
आम आदमी पार्टी के पंजाब एक्स हैंडल से नई औद्योगिक नीति के तहत फायर एनओसी नियमों में संशोधन के बारे में बताया गया है। AAP पंजाब ने अपनी आधिकारिक एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि मान सरकार द्वारा बनाई गई नई औद्योगिक नीति के तहत फायर एनओसी नियमों में संशोधन हुए हैं।
- हर साल फायर एनओसी लेने की शर्तों में किया गया बदलाव
- कम जोखिम वाले उद्योगों में एनओसी की अवधि बढ़ाकर 5 साल की गई
- मध्यम जोखिम वाले उद्योगों में एनओसी की अवधि बढ़ाकर 3 साल की गई
- उच्च जोखिम वाले उद्योगों में एनओसी की अवधि 1 साल ही रहेगी
- एनओसी के नाम पर व्यापारियों के साथ हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी
- फायर एनओसी का वार्षिक प्रमाणीकरण ऑनलाइन किया जाएगा
- व्यापारी ऑनलाइन पोर्टल से भवन की फायर सेफ्टी प्लान को स्वीकृत करवा सकते हैं
भगवंत मान सरकार के इस फैसले से सूबे के लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। साथ ही प्रदेश में व्यापारियों के साथ होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकती है।
भगवंत मान सरकार ने इमारतों की ऊंचाई में भी राहत दी
इसके साथ ही पंजाब के श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने बताया कि Bhagwant Mann सरकार ने फायर एनओसी एक्ट में संशोधन करते हुए एक और बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश में पहले किसी भी इमारत को 18 मीटर तक ऊंचा रखने की अनुमति थी। मगर अब इस ऊंचाई को संशोधित करके 21 मीटर कर दिया गया है। ऐसे में सूबे के लोग अपने घरों की ऊंचाई में इजाफा कर सकते हैं। मान सरकार ने इमारत की ऊंचाई में 3 मीटर की बढ़ोतरी करने की अनुमति दी है।