Bhagwant Mann: श्रमिकों में हक में बड़ा फैसला लेते हुए भगवंत मान सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, जो छोटे दुकानों पर रहने वाले मुलाजिमों के लिए फायदेमंद होगा। दरअसल, आज भगवंत मान की कैबिनेट ने पंजाब शॉप एंड कॉमर्शियल एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसका फायदा ये होगा कि दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलेगी और मुलाजिमों का वेतन बढ़ेगा। सीएम Bhagwant Mann ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि सरकार की इस पहल से कर्मचारियों की ओवरटाइम सीमा में भी वृद्धि होगी और उनकी आमदनी में और बढ़ोतरी होगी। इसका सीधा असर छोटे-छोटे दुकानों पर काम करने वाले श्रमिकों के जीवन पर होगा और वे अधिक सशक्त हो सकेंगे।
पंजाब कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम Bhagwant Mann का अहम संबोधन!
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब कैबिनेट की बैठक के बाद अहम संबोधन करते हुए अपने हिस्से का पक्ष रखा है। मीडिया से बात करते हुए सीएम Bhagwant Mann ने कहा है कि “आज पंजाब कैबिनेट की बैठक के दौरान छोटे व्यापारी और दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अहम फेसला लिया गया। अब 20 से कम कर्मचारियों वाले व्यापारों पर ‘पंजाब दुकान और व्यावसायिक स्थापना अधिनियम 1958’ कानून लागू नहीं होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों की ओवरटाइम सीमा में भी वृद्धि की गई है, जिससे उनकी आमदनी में और बढ़ोतरी होगी।”
श्रमिकों के लिए फायदेमंद होगा भगवंत मान सरकार का फैसला!
मालूम हो कि पंजाब सरकार के ये फैसला प्रमुख रूप से श्रमिकों को लाभ पहुंचाएगा। पंजाब शॉप एंड कॉमर्शियल एक्ट में हुए संशोधन के मुताबिक दुकानदारों को अब 20 हेल्पर रखने तक पर कोई हिसाब-किताब नहीं देना होगा। वहीं 20 से अधिक कर्मचारी के साथ व्यवसाय करने वालों को हिसाब-किताब रखने के साथ पंजीकरण कराना होगा। Bhagwant Mann सरकार इस संबंध में आने वाले दिनों में विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। इसका सीधा असर श्रमिकों के जीवन पर पड़ेगा और उनकी पगार बढ़ने के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकेंगे। सीएम मान ने ये भी बताया है कि संशोधन के तहत जो ओवरटाइम पहले 3 महीने में 50 घंटे थी, उसे बढ़ाकर अब 144 घंटा कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों को एक दिन में 9 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करने पर दोगुने रेट का ओवरटाइम उपलब्ध कराया जाएगा।