Mukhyamantri Ayushman Durghatna Bima Yojana: मार्ग दुर्घटना या अन्य तरह की दुर्घटना की भेंट चढ़ने से कईयों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कभी-कभी दुर्घटना की भेंट ऐसा शख्स चढ़ जाता है जिस पर पूरे परिवार का दारोमदार टिका होता है। ऐसे पीड़ितों की मदद के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की मदद से हाथ बढ़ाने की सराहनीय पहल की है।
राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत किसी भी दुर्घटना में एक परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इससे इतर एक से अधिक सदस्य की मृत्यु पर 10 लाख रूपए की आर्थिक मदद, अन्य अपंगता की दशा में 1.5 लाख रूपए से लेकर 3 लाख तक का अनुदान आदि समेत कई लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत राजस्थान सरकार किसी भी पीड़ित को आर्थिक मदद मुहैया कराकर जख्म पर मरहम लगाने का काम करती है।
पीड़ितों के लिए वरदान बन रही Mukhyamantri Ayushman Durghatna Bima Yojana
भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत उन तमाम पीड़ितों को मदद मुहैया करा रही है जो किसी दुर्घटना की भेंट चढ़ते हैं। इस योजना के तहत किसी दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रूपए तक, परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर 10 लाख रूपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
वहीं अपंगता की दशा में 1.5 लाख रूपए से लेकर 3 लाख तक की आर्थिक सहायता पीड़ितों को मुहैया कराई जाती है। सनद रहे कि मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उन पीड़ितों को ही मिलेगा, जो मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना होने या मृत्यु होने की दिनांक के 60 दिन के अंदर आवेदन करना होता है। इसके बाद आवेदन का सत्यापन कर पीड़ितों तक मदद मुहैया कराई जाती है।
किसे मिल सकता है मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ?
यदि राजस्थान को कोई स्थायी निवासी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो वह तय नियम व शर्तों के साथ योजना का लाभ उठाने के पात्र हो सकता है। इसमें प्रमुख है लाभार्थी का राजस्थान का स्थायी निवासी होना, लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड होना, मृत्यु प्राकृतिक नहीं होना, लाभार्थी की अपंगता योजना में सम्मिलित किसी एक दुर्घटनाओं से घटित होना। इससे इतर ध्यान रहे कि लाभार्थी मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत परिवार के अलावा कोई अन्य परिवार इस योजना में शामिल नहीं माना जायेगा।
इस योजना का लाभ गंभीर बीमारी के कारण हुई मौत या हत्या/हत्या के प्रयास, युद्ध, विदेशी आक्रमण, गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति समेत अन्य अप्राकृतिक अवस्थाओं में नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदक आधिकारिक पोर्टल पर जा कर आवेदन पूर्ण कर सकता है जिसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर आर्थिक सहायता मुहैया करा दी जाएगी। किसी विषम परिस्थिति में पीड़ित परिवार राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की हेल्पलाइन नंबर 954-648-1802 पर संपर्क कर सकता है।
नोट– इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक साइट विजीट की जा सकती है।
