दिल्ली में बिना पॉल्यूशन कार्ड नहीं मिलेगा तेल तो मुंबई टोल का झटका! 1 अक्टूबर से जान लें UPI और सिलेंडर को लेकर ये नियम

Rule Changes From October 2026: अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही कई चीजों में बदलाव आए हैं। निश्चित तौर पर इसमें दिल्ली एनसीआर में बिना पॉल्यूशन कार्ड ईंधन ना मिलने से लेकर एलपीजी सिलेंडर और यूपीआई के नियम बदल गए हैं।

Rule Changes From October 2026

Photo Credit- Google Rule Changes From October 2026

Rule Changes From October 2026: अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही कई चीजों में बदलाव आए हैं। ऐसे में नियमों में बदलाव किए गए हैं। जहां बिना पॉल्यूशन कार्ड दिल्ली में अब आप अपनी गाड़ी में तेल नहीं भरवा सकते हैं तो मुंबई में टोल में बढ़ोतरी हुई है। निश्चित तौर पर आम जनता से लेकर चालकों, दुकानदारों और बैंकिंग सेवा पर इसका असर देखने को मिलेगा। नई दिशा निर्देश में यूपीआई पेमेंट और सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। जाहिर तौर पर कई जगहों पर आम जनता को झटका लग सकता है। ऐसे में आइए जान लेते हैं आखिर किन-किन चीजों में हुआ है बदलाव।

पॉल्यूशन कार्ड होना दिल्ली में तेल भरवाने के लिए जरूरी

अगर आप बिनावैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट लिए हुए पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो आपको तेल नहीं मिलेगा। एनसीआर में भी यह प्रणाली लागू हो रही है। यह व्यवस्था शहर के सभी 500 पेट्रोल पंपों पर नंबर प्लेट पहचान प्रणाली (ANPR) के जरिए लागू हो रही है।

मुंबई में कामर्शियल वाहनों के टोल में हुई बढ़ोतरी

महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRDC) ने 1 अक्टूबर से मुंबई के पांचों प्रवेश द्वारों (ऐरोली, मुलुंड LBS, मुलुंड ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, दहिसर और वाशी) पर कमर्शियल वाहनों के लिए टोल दरों में वृद्धि कर दी है। हालांकि, निजी कारों, एसयूवी, बसों और ऑटो-टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है।

यूपीआई पेमेंट को लेकर हुआ यह बदलाव

15 अक्टूबर से 2,000 से अधिक के UPI मर्चेंट लेनदेन पर 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होगा। हालांकि, आम लोगों के बीच होने वाले व्यक्तिगत ट्रांसफर और 2000 तक के मर्चेंट भुगतान पूरी तरह से निःशुल्क रहेंगे।

कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में हुई बढ़ोतरी

ढाबा, दुकान, होटल चलाने वाले लोगों को तगड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 62.50 बढ़ गई है। बाकी हिस्सों में भी बदलाव देखने को मिला है।

घरेलू सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर बदल गए नियम

बताया जा रहा है कि घरेलू गैस की सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार पहचान अनिवार्य है। इस नियम को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई है।

अक्टूबर की शुरुआत कई बदलाव के साथ आई है जिसके लिए आम लोगों को नए नियम जान लेना जरूरी है।

Exit mobile version