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UP News: राजधानी लखनऊ में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू , जानें प्रशासन ने क्यों उठाया ये कदम

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में  धारा 144 लागू लगाई गई है। यह निर्णय राजधानी में शांति स्थापित करने के लिए लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आगामी त्योहार (पर्व) मोहर्रम, शिवरात्रि, स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगाई गई है। बता दें कि यह धारा दो महीनों के लिए ...

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By: DNP न्यूज़ डेस्क

Published: जुलाई 4, 2023 10:18 पूर्वाह्न

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UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में  धारा 144 लागू लगाई गई है। यह निर्णय राजधानी में शांति स्थापित करने के लिए लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आगामी त्योहार (पर्व) मोहर्रम, शिवरात्रि, स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगाई गई है। बता दें कि यह धारा दो महीनों के लिए लगाया गया है, जो कि (2 जुलाई) रविवार से शुरू होकर 30 अगस्त तक राजधानी लखनऊ में लागू रहेगी। ऐसे में अब 30 अगस्त तक बिना इजाजत (प्रशासन) के किसी को भी धरना प्रदर्शन, जुलूस में शामिल होने और निकालने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसके अलावा प्रशासन ने कुछ नियम भी बताए हैं जिसे आपको जानना चाहिए। वहीं नियम का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की तरह से करवाई की जाएगी।

प्रशासन ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला ? 

खबरों की मानें तो सारा मामला लॉ एंड आर्डर का है। ऐसे में प्रशासन नहीं चाहती कि राजधानी लखनऊ की शांति भंग हों। शायद इसलिए ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लागू धारा 144 (30 अगस्त) तक लगा दी गई है। इस बात की पुष्टि खुद संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्थापक) उपेन्द्र कुमार अग्रवाल ने किया है। ऐसे में धारा 144 को सख्ती से अमल में लाने व लागू करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

इसके अलावा लखनऊ पुलिस की तरफ से जारी आदेश में यह कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी, नमाज और पूजा पर भी रोक लगेगी। आपको बता दें कि 16 जुलाई को महाशिवरात्रि, 29 जुलाई को मोहर्रम और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 21 अगस्त को नागपंचमी और लखनऊ में आयोजित होने वाले प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा फैसला लिया गया है।

धारा 144 के अंतर्गत लखनऊ वाले इन बातों का रखें ध्यान!

आपको बता दें धारा 144 का उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है। ऐसे में लखनऊ पुलिस ने आदेश जारी करते हुए यह बताया – कोई भी व्यक्ति अगर नियमों के विरुद्ध कार्य करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 और अन्य सुसंगत मामलों के तहत केस दर्ज किया जाएगा।

इन बातों का ध्यान रखें!

सार्वजनिक स्थलों पर 5 लोग से अधिक इकट्ठा न हों। जुलूस, धरना प्रदर्शन का हिस्सा न बनें। किसी भी धार्मिक स्थल पर रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर न बजे।

लोग अपने मकान पर ईट पत्थर न रखें।

किसी भी प्रकार का ड्रोन हाई प्रोफाइल कार्यालयों जगहों इत्यादि पर रोक।

प्रशासन से परमिशन लेकर ही धरना प्रदर्शन करें। धरना प्रदर्शन सिर्फ इको गार्डन में ही होगा।

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DNP न्यूज़ डेस्क

DNP न्यूज़ डेस्क उत्कृष्ट लेखकों एवं संपादकों का एक प्रशिक्षित समूह है. जो पिछले कई वर्षों से भारत और विदेश में होने वाली महत्वपूर्ण खबरों का विवरण और विश्लेषण करता है.उच्च और विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क में डीएनपी हिन्दी की गिनती होती है. मीडिया समूह प्रतिदिन 24 घंटे की ताजातरीन खबरों को सत्यता के साथ लिखकर जनता तक पहुंचाने का कार्य निरंतर करता है
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