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Ghaziabad News: बड़ी खबर! GDA का दुकान, मकान बनाने वाले लोगों के लिए विशेष ऐलान, परमिट शुल्क नियमावली को लेकर दी अहम जानकारी

Ghaziabad News: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभाव शुल्क, विकास परमिट शुल्क, भवन परमिट शुल्क को लेकर नई नियमावली बनाई गई है।

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Ghaziabad News
फाइल फोटो प्रतीकात्मक

Ghaziabad News: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने लोगों को अहम जानकारी देते हुए विशेष ऐलान किया है। बताते चले कि यूपी आवास और शहरी नियोजन विभाग ने घर का नक्शा बनाने के समय इक्ट्ठा किए जाने वाले प्रभाव शुल्क, विकास परमिट शुल्क, भवन परमिट शुल्क और निरीक्षण शुल्क के मूल्यांकन, आरोपण और संग्रह को लेकर नया नियम बनाया है। माना जा रहा है कि इसे बाद प्राधिकरण से घर, दुकान बनाने का नक्शा आसानी से पास हो सकेगा।

नए घर, दुकान, बिल्डिंग बनाने वालों को कैसे होगा फायदा?

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा दी जानकारी के अनुसार प्रभाव शुल्क उन मामलों में लागू होता है जहां कम भूमि उपयोग वाले क्षेत्र पर उच्च भूमि उपयोग गतिविधि का इरादा है। नियमों में विभिन्न भूमि उपयोगों पर परिवहन, औद्योगिक, आवासीय, कार्यालय और वाणिज्यिक जैसी विभिन्न गतिविधियों को परिभाषित किया गया है। प्रभाव शुल्क के नियमों में विभिन्न भूमि उपयोगों पर गतिविधि के अनुसार शुल्क की गणना के लिए अलग-अलग गुणांक संख्याएँ परिभाषित की गई हैं। राशि प्लॉट एरिया, सर्कल रेट और प्रभाव शुल्क गुणांक के आधार पर दिए गए फॉर्मूले से निकाली जाएगी।

नए नियम से कैसे होगा फायदा – Ghaziabad News

आपको बताते चले कि नक्शा ले आउट के दौरान अधिकारियों की तरफ परमिट शुल्क, भवन परमिट शुल्क और निरीक्षण शुल्क लिया जाता है। हालांकि इसे लेकर किसी प्रकार का नियम नहीं बनाया गया था। हालांकि अब इसे लेकर पूरी तरह से नियम बना लिया गया है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा सभी विकास प्राधिकरणों में दरें मानकीकृत कर दी गई हैं। जिससे नए घर, औद्योगिक, आवासीय, कार्यालय बनाने वाले लोगों को आसानी हो जाएगी (Ghaziabad News)।

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