---Advertisement---

Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा और नमाज पर कोर्ट का बड़ा बयान, जानें CJI ने क्या कहा?

Gyanvapi Mosque Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर याचिका पर बड़ा फैसला देते हुए बयान दिया। Gyanvapi Mosque Case में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? याचिका में मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद ...

Read more

Avatar of Aarohi

By: Aarohi

Published: अप्रैल 1, 2024 4:59 अपराह्न

Gyanvapi Mosque
Follow Us
---Advertisement---

Gyanvapi Mosque Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर याचिका पर बड़ा फैसला देते हुए बयान दिया।

Gyanvapi Mosque Case में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

याचिका में मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में होने वाली पूजा को तुरंत रोकने को कहा था। जिस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, “ज्ञानवापी तहखाने का प्रवेश दक्षिण से है जबकि मस्जिद का उत्‍तर से। दोनों एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। फिलहाल पूजा और नमाज दोनों अपनी-अपनी जगहों पर जारी रहे।”

आपको बता दें,इलाहाबाद कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही हिन्दू पक्ष को मस्जिद के दक्षिण हिस्से में पूजा करने की इजाजत दी थी। इस कोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बदला है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि, पूजा और नमाज जहां हो रही है। फिलहाल वहीं, होती रहेगी।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन क्या कहा?

इसके बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, कि “आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई हुई…व्यास परिवार की ओर से वाराणसी जिला न्यायालय में जो आवेदन दिया गया था, जिसमें 31 जनवरी 2024 से ‘व्यास का तहखाना’ में पूजा करने की अनुमति दी गई थी…उसके खिलाफ मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया…आज अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस केस में नोटिस जारी किया है और हमें 30 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करना है। पूजा पर कोई रोक नहीं लगाई गई है…”

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।   

Avatar of Aarohi

Aarohi

आरोही डीएनपी इंडिया हिन्दी में देश, राजनीति , सहित कई कैटेगिरी पर लिखती हैं। लेकिन कुछ समय से आरोही अपनी विशेष रूचि के चलते ओटो और टेक जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी लोगों तक पहुंचा रही हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई निफ्टू यूनिवर्सिटी से पूर्ण की है और लंबे समय से अलग-अलग विषयों की महत्वपूर्ण खबरें लोगों तक पहुंचा रही हैं।
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

Punjab News

फ़रवरी 12, 2026

Punjab News

फ़रवरी 12, 2026

Punjab News

फ़रवरी 12, 2026

Rashifal 13 February 2026

फ़रवरी 12, 2026

Punjab News

फ़रवरी 12, 2026

Punjab News

फ़रवरी 12, 2026