Umesh Pal Case: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में मंगलवार को फैसला सुना दिया है। 17 साल पुराने मामले में न्यायालय ने अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को निर्दोष करार दिया है।

3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

जानकारी के अनुसार स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, सौलत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार दिया है। साथ ही अशरफ अहमद, फरहान, जावेद, इशार, आसिफ मल्ली और अंसार को निर्दोष करार दिया है। कोर्ट ने अतीक अहमद समेत तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये राशि उमेशपाल के परिजनों को दिया जाएगा। अतीक अहमद को आईपीसी की धारा 364 A समेत कई धाराओं में दोषी करार दिया है।

क्या है पूरा मामला (Umesh Pal Case)

बसपा विधायक राजू पाल हत्या मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल से जुड़े केस में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। मामले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल के अपहरण करने का आरोप है। साथ ही उमेश पाल के साथ मारपीट करने का भी आरोप था। वहीं, परिवार सहित जान से मारने की धमकी देकर कोर्ट में जबरन हलफनामा दाखिल करने का आरोप था।

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कोर्ट ने सुनाया फैसला

गौर हो कि साल 2007 में जब सपा प्रमुख मायावती मुख्यमंत्री बनीं तो उमेश पाल ने अतीक और अशरफ सहित 5 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाई थी। इसके बाद जब पुलिस ने मामले की जांच की तो इसमें 6 अन्य लोगों के भी नाम सामने आए। कोर्ट में 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। साल 2009 में इस मामले में ट्रायल शुरू हुआ था। आज कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुना दिया है।

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