Uniform Civil Code: बीते दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान करते हुए देवभूमि में यूसीसी कानून को लागू करने पर हामी भर दी है। इस कानून को 27 जनवरी को पूरे राज्य भर में लागू भी कर दिया जाएगा। इस दिन सूबे के सीएम Uniform Civil Code का एक पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। इस कानून के लागू होने के बाद कई कानूनों में बदलाव की उम्मीद है, जिसमे लिव इन रिलेशनशिप, दूसरा विवाह समेत कई अन्य कानून में बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही इससे जुड़े पोर्टल भी एक अहम भूमिका निभाएगा।
Uniform Civil Code के तहत इन कानूनों में होंगे अहम बदलाव
गौरतलब है कि Uniform Civil Code लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। अगर बदलाव की बात करें तो सभी धर्म समुदाय में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता के लिए एक ही कानून होगा। वहीं लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके अलावा पहली शादी रहते हुए कोई भी व्यक्ति दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। पति-पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय पांच वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी उसकी माता के पास रहेगी। संपत्ति पर बेटा-बेटी का एक समान अधिकार होगा। मार्च 2010 के बाद हर दंपती के लिए तलाक व शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत नया पोर्टल होगा लॉन्च
बता दें कि Uniform Civil Code कानून के साथ- साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी पोर्टल को भी लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य नए कानून के लागू होने के बाद प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस पोर्टल की मदद से ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मार्च 2010 के बाद हर दंपती के लिए तलाक व शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य ही होगा। माना जा रहा है कि इस कानून में पोर्टल अहम भूमिका निभा सकता है।
Uniform Civil Code को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने किया ट्वीट
बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जानकारी देते हुए धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि प्रिय प्रदेशवासियों, राज्य में 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी, जिससे उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनेगा जहां यह कानून प्रभावी होगा। यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है।
यूसीसी से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। समान नागरिक संहिता प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है। इस कानून को लागू करने वाला यह देश का पहला राज्य बन जाएगा।