गुरूवार, नवम्बर 13, 2025
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Uttrakhand News: उत्तराखंड में अमूल का दूध और घी सैंपल हुआ फेल , कोर्ट ने ठोका लाखों का जुर्माना

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Uttrakhand News: देश की जानी मानी दूध कंपनी अमूल के दूध और घी के सैंपल फेल होने पर कोर्ट की तरफ से 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं बिना लाइसेंस के चल रही है रुड़की कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग की कैंटीन में गंदगी पाए जाने पर कॉलेज प्रशासन को भी नोटिस जारी किया है।

22 अक्टूबर 2019 को लिया गया था सैंपल


बता दें कि कॉलेज के कैंटीन से खुला पनीर समेत चार सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे खुला पनीर और मसाले को खराब मिलने पर खत्म कर दिया गया जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि 22 अक्टूबर 2019 को रुड़की क्षेत्र के झबरेड़ा से अमूल घी का सैंपल लिया गया था।

इसके अलावा साल 2021 में 16 मार्च को हरिद्वार के खन्ना नगर में स्थित तनेजा मार्केटिंग से भी अमूल की का नमूना जांच के लिए लिया गया था। सभी सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर स्थित लैब में भेजा गया। जहां सैंपल का फेल हुए जाने पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था।

छात्रों की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कॉलेज की कैंटीन का किया निरीक्षण

मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट की तरफ से झबरेड़ा के लिए घी का सैंपल लिया गया था। जिसे फेल होने पर शिव ट्रेडिंग कंपनी मैन बाजार झबरेड़ा पर 50 हजार, नॉमिनी बनासकोटा डिस्टि्रक्ट को-ऑपरेटिव मिल्ट प्रोडक्ट्स पर 50 हजार और सप्लायर कंपनी गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसके साथ ही हरिद्वार से घी का सैंपल फेल होने पर गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड देहरादून, नॉमिनी बनासकोठा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्ट्स यूनियन लिमिटेड और गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग आनंदपुर पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि हरिद्वार से फेल मिले दूध के सैंपल पर भी गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग देहरादून पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

बता दें कि रुड़की कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग में छात्रों की शिकायत पर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कॉलेज की कैंटीन और मैच का निरीक्षण किया। इसमें बिना लाइसेंस के कैंटीन चलती हुई मिली गंदगी मिलने पर कैंटीन को नोटिस जारी कर दिया क्या और लाइसेंस लेने के निर्देश दिए गए।

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