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Supreme Court के इस फैसले से B.Ed डिग्रीधारी फंसे तो वहीं, BSTC अभ्यर्थियों के लिए आई राहत भरी खबर

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B.ed vs BSTC
B.ed vs BSTC

BSTC vs B.Ed: देश में इस समय शिक्षकों को लेकर ऐसा माहौल है कि आए दिन उनकी खबरे सामने आजती रहती हैं। इनमें शिक्षक भी होते हैं और शिक्षक की तैयारी कर रहे बीएड और बीएसटीसी के छात्र भी। इनको लेकर एक मामला लंबे समय से चला आ रहा था जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बीएसटीसी के पक्ष में अपना अंतिम फैसला सुनाया। इस मामले में 12 जनवरी 2023 को सुनवाई पूरी कर ली गई थी जिसका फैसला आज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती के लेवल-1 के लिए अब सिर्फ बीएसटीसी व इसके समकक्ष डिप्लोमाधारी ही पात्र होंगे। वहीं बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने लेवल-1 के लिए अपात्र घोषित कर दिया है।

जस्टिस अनिरूद्ध बोस व सुधांशु धूलिया की बैंच ने सुनाया फैसला

बीएड-बीएसटीसी विवाद के मामले में सुनवाई लंबे समय से चली आ रही थी। इस मामले में अंतिम सुनवाई 12 जनवरी 2023 को की गई थी और उसके बाद से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। जिसको आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरूद्ध बोस व सुधांशु धूलिया की बैंच ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोस व धूलिया की बैंच ने अपने इस फैसले में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को ही सही ठहराया है। कोर्ट नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) व भारत सरकार की एसएलपी को खारिज कर इस निर्णय तक पहुंचा है।

NCTE का निर्णय था विवाद की जड़

इस विवाद की जड़ और कुछ नहीं बल्कि NCTE का वो निर्णय था जिसे 28 जून 2018 को लिया गया था। इस निर्णय के तहत कहा गया था कि अब लेवल-1 भर्ती परीक्षा के लिए बीएड डिग्रीधारी भी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद अगर नियुक्ती हो जाती है तो बाद में उन्हें 6 माह के अन्दर एक ब्रिज कोर्स कर लेना होगा जिससे उनकी पात्रता सिद्ध हो जाएगी जिसके बाद से पूरे देश से बीएड और बीएसटीसी छात्रों के आमने सामने आने की खबर आने लगी थी। इससे पहले लेवल 1 भर्ती परीक्षा के लिए बीएसटीसी छात्र ही आवेदन कर सकते थे और बाद में NCTE के निर्णय की वजह से बीएड अभ्यर्थियों ने भी इसकी तैयारी शुरु कर दी थी जिसको लेकर मामला पहले राजस्थान हाइकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था।

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