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पाक के पूर्व पीएम Imran Khan पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, EC Pakistan ने जारी किया अभिरक्षा वारंट

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EC Pakistan on Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी कैबिनेट के कुछ मंत्रियों के विरुद्ध पाकिस्तान चुनाव आयोग ने अभिरक्षा वारंट जारी किए है। चुनाव आयोग की एक पीठ ने आयोग की मानहानि के विषय में यह कार्रवाही हुई है। इसके लिए उन्हें  कभी भी अभिरक्षा में लिया जा सकता है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री तहरीक ए इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। इसके साथ साथ इसी प्रकार के वारंट उनकी कैबिनेट के मंत्री रहे फवाद चौधरी तथा असद उमर के विरुद्ध भी जारी हुए है। ये सभी वारंट अवमानना के एक मामले में पाकिस्तान चुनाव आयोग की एक चार सदस्यीय पीठ द्वारा जारी किए गए हैं।

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जानें क्या था अवमानना का विषय

आपको बता दें पिछले वर्ष हुई चुनावी रैलियों में पूर्व पाक पीएम और तहरीक ए इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान और उनके पार्टी के नेताओं द्वारा चुनाव आयोग और उसके अध्यक्ष के विरुद्ध कई आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की थी। जिसे चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया था।  इस मामले में उन्होंने इन सभी आरोपी नेताओं के विरुद्ध एक मानहानि का नोटिस जारी कर दिया था और आयोग के सामने प्रस्तुत होने का आदेश भी दिया था। किन्तु उक्त नेताओं ने एक बार भी अपनी उपस्थिति किसी भी तारीख पर नहीं दी। जिसे आयोग ने अपनी और संवैधानिक संस्था की अवमानना माना था। इस पर आयोग ने अपना निर्णय इस वर्ष 3 जनवरी तक सुरक्षित रख लिया था। अब आज इस संबध में आयोग ने अपना निर्णय देते हुए इमरान खान तथा उनके मंत्रियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए है। हालाँकि पीटीआई नेताओं ने इस विषय पर आयोग से बार बार छूट देने का आग्रह किया था किन्तु आयोग ने उक्त सभी नेताओं के आग्रह को अस्वीकार कर दिया।  अब उन्होंने सभी नेताओं को 17 जनवरी 2023 तक आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश जारी किया है। अनुपस्थित रहने की स्थिति में 17 जनवरी के पश्चात कभी भी इमरान खान सहित इन सभी नेताओं को अभिरक्षा में ले लिया जाएगा।

पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने दी प्रतिक्रिया 

पाकिस्तान चुनाव आयोग के इस फैसले को अस्वीकार करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री फवाद चौधरी ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि आयोग के इस निर्णय के विरुद्ध हम उच्च न्यायालय जाएंगे और आयोग के विरुद्ध मानहानि का केस पंजीकृत कराएंगे। आयोग द्वारा अभिरक्षा का वारंट उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है। उन्होंने कहा जब सुनवाई 17 जनवरी को होनी थी तब फिर आयोग ने आज ही निर्णय दे दिया    

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