Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बड़ी खबर आई है। यहां हजारों संपत्ति मालिकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है। अब उन्हें गाजियाबाद नगर निगम की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जिसके बारे में अधिकारियों के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की एक रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी साझा की गई है। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि कम से कम 94,920 Property मालिक ऐसे हैं जिन्होंने Financial Year 2024-25 के लिए संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है। अधिकारियों ने कहा है कि नागरिक निकाय को अभी भी 40-45 करोड़ रुपये का Ghaziabad में राजस्व वसूलना बाकी है।
Property Tax भुगतान पर कितनी छूट मिलेगी
रिपोर्ट में Ghaziabad निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संजीव सिंह के हवाले से कहा गया है, “अब चूंकि इन 90,000 Property धारकों ने कर का भुगतान नहीं किया है, इसलिए उन्हें 1 अप्रैल से 12% ब्याज के साथ बकाया राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा, हम उन लोगों के परिसरों को सील कर सकते हैं जो नियमित रूप से Tax का भुगतान नहीं करते हैं या उनके पानी और सीवर कनेक्शन काट सकते हैं।”
रिपोर्ट में सिंह के हवाले से कहा गया है कि, “वित्त वर्ष 2025-26 में, यदि संपत्ति कर का भुगतान 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच किया जाता है, तो Property मालिक को कर राशि पर 20% छूट का लाभ मिलेगा। वहीं, 1 अगस्त से 30 सितंबर तक कर के साथ बकाया राशि जमा करने पर छूट का लाभ 10% होगा और 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति को 5% की छूट दी जाएगी। इसके बाद कोई छूट का लाभ नहीं मिलेगा।”
Property Tax से कितना राजस्व प्राप्त होता है?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Property Tax में तीन घटक शामिल किए गए हैं। इनमें हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवेज, ड्रेनेज टैक्स शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक, उन्होंने अब तक 51,856 वाणिज्यिक संपत्तियों सहित 452,000 संपत्तियों का सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया है। मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए Ghaziabad नगर निगम को संपत्ति कर से 350 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो 2023-24 के 294.95 करोड़ रुपये से 55.05 करोड़ रुपये अधिक था।