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Gujarat Riots: नरोडा गाम केस में 21 साल बाद फैसला, कोडनानी और बाबू बजरंगी सहित सभी आरोपी बरी

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Gujarat Riots: गुजरात के नरोडा गाम हिंसा मामले में अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने आज 20 अप्रैल 2023 को फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में माया कोडनानी और बाबू बजरंगी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। बता दें 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से लौटी साबरमती एक्सप्रैस में बैठे 58 कारसेवकों को गोधरा स्टेशन पर पेट्रॉल डालकर जिंदा जलाकर मार डाला गया था। जिसकी प्रतिक्रिया में 28 फरवरी 2002 को गुजरात में हिंसा भड़क गई थी। इसी हिंसा की चपेट में नरोडा गांव के अंदर तथा बाहर कथित तौर पर 11 लोगों की जान चली गई थी।

जानें क्या है आज का फैसला

बता दें गुजरात में 28 फरवरी 2002 के नरोडा गाम हिंसा केस में अहमदाबाद की एक विशेष कोर्ट ने मुख्य आरोपी डा माया कोडनानी, बाबू बजरंगी सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस हिंसा में गठित एसआईटी द्वारा कुल 86 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिसमें 21 साल चली सुनवाई में 18 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है। कोर्ट ने आज शेष 68 हिंसा के आरोपियों के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया।

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2012 में माया कोडनानी को दोषी ठहराया

नरोडा हिंसा के संबंध में गठित की गई एसआईटी ने अपनी जांच में डॉ माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया था। साल 2012 में एसआईटी मामलों की एक विशेष अदालत ने दोनों मुख्य आरोपियों को साजिशकर्ता और हत्या का दोषी माना था इसके साथ 32 अन्य को भी दोषी ठहराया था। जिसके बाद इस फैसले को 2017 में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सितंबर 2017 में वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह भाजपा नेता माया कोडनानी के गवाह के रूप में अदालत में पेश हुए थे। इसके बाद कोडनानी ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उन्हें खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बुलाया जाए कि घटना के दिन वह गुजरात विधानसभा में थी उसके बाद वह सोला सिविल हॉस्पिटल में थी।

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