रविवार, मई 19, 2024
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Modi Surname Defamation Case में Rahul Gandhi नहीं हुए पेश, रांची कोर्ट ने इस दिन पेशी के लिए भेजा समन

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Lok Sabha Election 2024: देश के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों लोकसभा चुनाव की धूम है। इसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दल अपनी पूरी उर्जा के साथ प्रसार-प्रचार में जुटे हैं।

Rahul Gandhi: वाइंस चांसलर्स की नियुक्ति पर बोल कर बुरे फंसे राहुल गांधी! जानें क्यों हो रही कार्रवाई की मांग?

Rahul Gandhi: देश के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों लोकसभा चुनाव की चर्चा हो रही है। बता दें कि मंगलवार यानी 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होना है।

Rahul Gandhi: मुश्किलों में राहुल गांधी! जानें क्यों हो रही पर्चा खारिज करने की मांग?

Rahul Gandhi: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकट बसा शहर रायबरेली इन दिनों खूब चर्चाओं में है। दरअसल रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी मैदान मे हैं।

Modi Surname Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए मोदी सरनेम मानहानि केस पीछा नहीं छोड़ रहा। मानहानि के इस केस में राहुल को आज सोमवार 23 जून 2023 कोर्ट के सामने पेश होना था। उनके नाम समन जारी हुआ है। अब उन्हें 16 जून 2023 को विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की रांची कोर्ट में पेश होना होगा।

लोकसभा 2019 का है मामला

बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव2019 में जनसभा संबोधित करने के दौरान मोदी सरनेम वाले लोगों का नाम लेकर कहा कि ‘सारे मोदी चोर होते हैं’। राहुल गांधी के खिलाफ प्रदीप मोदी ने मोदी सरनेम पर इसी टिप्पणी से आहत होकर झारखंड के रांची कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। 23 अप्रैल 2023 को दर्ज मुकदमे की सुनवाई लंबित है। झारखंड हाईकोर्ट ने अगस्त 2022 में पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक समाप्त कर दी थी। इसके बाद कोर्ट के सामने पेश होने का समन जारी कर दिया था।

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वकील ने मांगी थी पेशी से छूट

इसके खिलाफ राहुल गांधी के वकील ने फरवरी में ही पेशी से छूट की एप्लीकेशन लगा दी थी। जिसको कोर्ट ने विगत 3 मई को खारिज कर दिया था। आपको बता दें रांची की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर 22 मई 2023 को पेश होना था। उनके वकील ने 3 मई के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसपर सुनवाई की तारीख 26 मई दी गई है। इसी कोर्ट में राहुल के खिलाफ3 मामला लंबित है।गौरतलब है कि इसी टिप्पणी में राहुल को सूरत सेशन कोर्ट ने मार्च में 2 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

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Hemant Vatsalya
Hemant Vatsalyahttp://www.dnpindiahindi.in
Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।

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