Home ख़ास खबरें Media Channel Advisory: सावधान! मीडिया चैनल, सोशल मीडिया यूजर्स को केंद्र सरकार...

Media Channel Advisory: सावधान! मीडिया चैनल, सोशल मीडिया यूजर्स को केंद्र सरकार ने जारी की विशेष एडवाइजरी; निर्देशों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

Media Channel Advisory: सूचना मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों को सुरक्षा बलों की आवाजाही का सीधा प्रसारण न करने पर रोक लगा दी है।

0
Media Channel Advisory
फाइल फोटो प्रतीकात्मक

Media Channel Advisory: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमे कहां गया है कि “राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, सभी मीडिया प्लेटफॉर्म, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे रक्षा और अन्य सुरक्षा-संबंधी कार्यों से संबंधित मामलों पर रिपोर्टिंग करते समय अत्यधिक जिम्मेदारी निभाएं और मौजूदा कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करें।” इसके बाद से ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है कि क्या भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है, या यह केवल एक एडवाइजरी है, हालांकि इसके लिए थोड़ा से इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसे लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आ आई है।

मीडिया चैनल, सोशल मीडिया यूजर्स के लिए केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी

बता दें कि Media Channel Advisory खासतौर पर मीडिया चैनल, सोशल मीडिया यूजर्स के लिए जारी किया गया है। जारी एडवाइजरी के अनुसार रक्षा परिचालन या गतिविधि से संबंधित कोई भी वास्तविक समय कवरेज, दृश्यों का प्रसार या ‘स्रोत-आधारित’ जानकारी पर आधारित रिपोर्टिंग नहीं की जानी चाहिए, यानि अगर आर्मी का काफिला निकलता है तो किसी प्रकार का लाइव कवरेज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने पुराने घटनाओं को याद करते हुए लिखा
“पिछली घटनाओं ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व को रेखांकित किया है जैसे कि कारगिल युद्ध, मुंबई आतंकवादी हमला और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान, अप्रतिबंधित कवरेज ने अनपेक्षित विज्ञापन दिया था”।

Media Channel Advisory के तहत निर्देशों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

केंद्र सरकार द्वारा Media Channel Advisory में साफ लिखा गया है कि मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केबल सेवा में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं दिखाया जाना चाहिए जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा किसी आतंकवाद विरोधी अभियान का सीधा प्रसारण हो, जिसमें मीडिया कवरेज को ऐसे अभियान के समाप्त होने तक उपयुक्त सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा समय-समय पर ब्रीफिंग तक सीमित रखा जाएगा। वहीं अगर इन निर्देशों के खिलाफ जाता है तो उसपर सख्त कार्रवाई हो सकती है।

Exit mobile version