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New Telecom Act : सिम खरीदने से लेकर कॉल रिकॉर्ड करने तक में होने जा रहे ये बड़े बदलाव, तोड़ने पर मिलेगी जेल!

New Telecom Act के कुछ नियमों को आज से लागू किया जा रहा है।

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By: Aarohi

Published: जून 26, 2024 12:06 अपराह्न

New Telecom Act
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New Telecom Act: 26 जून यानी की आज से टेलीकॉम सेक्टर में सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ऐसे में सिम खरीदने और बेचने से लेकर कॉल टैप करने जैसे तमाम कामों को करने के नियन बदलने वाले हैं। 26 जून 2024 से लागू होने वाला दूरसंचार अधिनियम 2023 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885) और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 की जगह लेने जा रहा है। इस नए अधिनियम पर साल 2023 में ही सरकार ने मोहर लगाई थी।

New Telecom Act आज से होगा लागू

सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि, “केंद्र सरकार 26 जून 2024 को वह तारीख तय करती है, जिस दिन नए अधिनियम की धारा 1, 2, 10 , 30, 42 , 44, 46, 47, 50 , 58, 61 और 62 के प्रावधान लागू होंगे।”

Telecommunications Act 2023 में हुए ये बड़े बदलाव

1- Telecommunications Act 2023 में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इस नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत दूरसंचार नेटवर्क चलाने के लिए सरकार से प्राधिकरण प्राप्त करना जरुरी होगा।

2-दूरसंचार विधेयक 2023 के आने के कारण अब फर्जी सिम पर लगाम लग सकेगी। फर्जी सिम चलाने और बनाने वालों को 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए के जुर्माना लगेगा।

3- एक आईडी पर अगर कोई 9 सिम कार्ड से ज्यादा चलाता है तो उस पर 50 हजार के जुर्माने से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है।

4-सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा देने के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। स्पेक्ट्रम का आवंटन अब प्रशासनिक तरीके से किया जाएगा, इसकी निलामी नहीं होगी। इससे विदेशी कंपनियों को भारत में एंट्री करना आसान हो जाएगा।

5-सिम कार्ड क्लोनिंग यानी की सिम की कॉपी करने वालों पर लगाम लगेगी, जिससे ऑन लाइन ठगी रुक सकेगी।

6-DND डू-नॉट-डिस्टर्ब सर्विस रजिस्टर करने का ऑप्शन अब सभी टेलीकॉम कंपनियों को देना होगा।

7-इमरजेंसी की स्थिति में देश में चल रहे सभी टेलीकॉम नेटवर्क को सरकार अपने कब्जे में ले सकेगी।

8-टेलीकॉम नेटवर्क के डाटा एक्सेस करके कॉल रिकॉर्ड करना अपराध माना जाएगा। इसमें 3 साल की सजा होगी।

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