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EPFO Pension News: पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी, ईपीएफओ ने अब दोबारा आवेदन का दिया मौका, जानें क्‍या है लास्‍ट डेट

EPFO Pension News: पेंशन वेतन के संबंध में ईपीएफओ ने बड़ी जानकारी दी है। दरअसल EPFO ने विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी है। ऐसे में नियोक्ताओं को तीन माह का समय वेतन विवरण अपलोड करने का समय मिल गया है। आर्टिकल में जानें अंतिम तिथि

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By: Sanjeev123

Published: सितम्बर 30, 2023 11:21 पूर्वाह्न

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EPFO Pension New Claim Date: ‘कर्मचारी भविष्य निधि संगठन’ (EPFO) की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ ने ‘कर्मचारी पेंशन योजना’ के अंतर्गत वेतन विवरण के सम्बन्ध में अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। ऐसे में अब तक जिस किसी भी  नियोक्ता ने वेतन विवरण की फाइल अपलोड नहीं की है। उन्हें दोबारा मौका दिया गया है। बताया जा रहा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन’ इसके लिए 3 माह का समय दिया है। ऐसे में यह जानना बहुत अहम हो जाता है, कि ईपीएफओ ने अंतिम तिथि क्या राखी है ? साथ ही आज के इस आर्टिकल में हम यह भी जानने वाले है, कि अब तक कितने कर्मचारियों ने आवेदन किया है ?    

        

नियोक्ताओं  के लिए बड़ी खुशखबरी,  ईपीएफओ ने आवेदन की तिथि आगे बढ़ाई    

जानकारी के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ‘ईपीएस’ फाइलिंग के सम्बन्ध में वेतन की जानकारी देने की अंतिम तिथि पहले  30 सितंबर 2023 रखी थी। ऐसे में अब यह डेट खत्म हो चुका है। ऐसे में अब ईपीएफओ एक बार फिर नियोक्ताओं को तीन माह का मौका दिया है। जी हाँ अब कर्मचारी  31 दिसंबर 2023 तक वेतन विवरण आदि की जानकारी दे सकते हैं। वहीं खबर है, कि पात्र पेंशन भोगियों ने आवेदन के लिए इसमें अब तक सत्यापन के लिए 17.49 लाख आवेदन किए हैं। ऐसे में अब यह आकड़ा एक बार फिर बदलने वाला है। सूत्रों की मानें तो यह आकड़ा 20 लाख के पर भी जा सकता है।  

ऐसे करना होगा आवेदन? 

कर्मचारी इस बात को बखूबी जान लें। आवेदन की स्थिति में वह हमेशा ‘कर्मचारी भविष्य निधि संगठन’ की आधिकारिक  वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर विजिट करें। यहां आपको वेतन विवरण संबंधी जानकारी भरने के लिए लिंक दिखेगा। जिस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। इस दौरान आपको सबसे पहले अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। तत्पश्चात आवेदन करना होगा। 

इसके अलावा यह भी जानना बहुत अहम हो जाता है, कि आवेदन के लिए  माननीय उच्च न्यायालय  के निर्देश अनुसार 2014 से पहले ईपीएस के जो भी सदस्य थे या फिर इसके बाद भी रहे हैं। वह आवेदन कर सकते हैं। इसी क्रम में जो सदस्य 5,000 रुपये से ज्यादा के पेंशन में अनुदान दे रहे थे वह अभी आवेदन कर सकते हैं।

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