Aadhaar PAN Link: अगर आपका भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो जल्द ही आपकी मुसीबत बढ़ सकती है। बता दें कि 1 जनवरी 2026 से पहले अगर लिंक नहीं करते है तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके कई जरूरी काम अटक सकते है। मालूम हो कि आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही एक अहम दस्तावेज है, जो लगभग सभी सरकारी कार्यों के लिए उपयोग किए जाते है। वहीं अब फ्री में आधार पैन लिंक की अंतिम तारीख समाप्त होने में महज कुछ ही दिन का समय बच गया है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
Aadhaar PAN Link नहीं करने पर लग सकता है भारी भरकम जुर्माना
बता दें कि आधार पैन लिंक अब अनिवार्य हो चुका है। वहीं इसे लिंक करने की अंतिम तारीख जल्द समाप्त होने जा रही है। मालूम हो कि अगर पैन से आधार लिंक नहीं है, तो आपके कई सरकारी काम रूक सकते है। इसके अलावा 1 जनवरी 2026 के बाद अगर आधार पैन लिंक किया जाता है, तो आवेदकों को भारी भरकम रूपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा अन्य प्रकार की दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है।
आधार पैन लिंक करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान
अगर आपका भी आधार पैन से लिंक नहीं है, तो ऐसे लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। ऐसे लोग अपना आईटीआर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे। बैंक खाते से जुड़े लेने देन सीमित हो सकते है। शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश रूक सकता है। पर्सनल लोन, होम लोन या सस्ते ब्याज वाले लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। पैन निष्क्रिय होने पर ज़्यादा TDS भी कट सकता है। यानि अगर आप आधार पैन लिंक नहीं करते है, तो आपकी दिक्कतें बढ़ सकती है।
ऐसे करें लिंक
- सबसे पहले आवेदकों को इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।
- पैन आधार लिंकिंग सेक्शन के ढूंढे
- सभी जरूरी जानकारी दर्ज करके ओटीपी दर्ज करें।
- इसके बाद वहां पर आधार पैन लिंक करने का विकल्प आएगा। उसपर किल्क करके आगे बढ़े।
- पैमेंट करने के बाद सब्मिट बटन पर किल्क करें। आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा।
गौरतलब है कि इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से अपना आधार से पैन लिंक कर सकते है।
