Sunday, January 19, 2025
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बड़ी सौगात! Income Tax की धारा 80C के तहत टैक्स कटौती में मिल सकती है भारी छूट, जानें Budget 2025 में क्या है एक्सपर्ट का नजरिया

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Budget 2025: आगामी बजट 2025 को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। गौरतलब है कि आम बजट को लेकर करदाताओं को इस बार वित्त मंत्रालय से खासी उम्मीदें है। टैक्स कटौती को लेकर लगातार एक्सपर्ट Budget 2025 में अपनी राय दे रहे है। वहीं टैक्सपेर्यस इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट में बदलाव की उम्मीद कर रहे है। मालूम हो कि अभी इसमे 1.5 लाख रूपये तक करादाता टैक्स छूट का लाभ ले सकते है। अब एक्सपर्ट इसे बढ़ाने का सुझाव दे रहे है ताकि करदाताओं को वित्तीय बोझ कम किया जा सकें।

Budget 2025 में 80C के तहत टैक्स छूट में हो सकता है इजाफा

समाचार वेबसाइट लीवमिंट के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान मुंबई स्थित टैक्स और निवेश विशेषज्ञ बलवंत जैन ने कहा कि “जीवनयापन की बढ़ती लागत और करदाताओं पर बढ़ते वित्तीय बोझ के साथ, धारा 80 सी की सीमा को और बढ़ाया जाना चाहिए, और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने के लिए इसे 3.5 लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकता है”। उन्होंने आगे कहा कि “होम लोन बयाज कटौती को धारा 80सी के तहत संयोजित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक अलग, उच्च कटौती सीमा दी जानी चाहिए”।

क्या है Income Tax की धारा 80C

आपको बता दें कि इनकट टैक्स की धारा 80 सी के तहत टैक्स कटौती में 1.5 लाख रूपये तक की छूट मिलती है, हालांकि इसके लिए करदाता को ओल्ड टैक्स रिजीम का विक्लप चुनना होता है। करदाता जीवन बीमा योजना, पीपीएफ समेत कई योजनाओं में निवेश करके इनकम टैक्स की 80सी का लाभ ले सकते है। अगर Budget 2025 में बढ़ोतरी होती है तो संभवत: करदाताओं का काफी फायदा होने की उम्मीद है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी हो सकता है इजाफा

मालूम हो कि जुलाई 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा आम बजट पेश किया था। जिसमे स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया था, वहीं अब एक्सपर्टस ने राय दी है कि इसे 75 से बढ़ाकर 1 लाख किया जाना चाहिए, बता दें कि निर्मला सीतारमण द्वारा Budget 2025 को 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।

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