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Donald Trump: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति को लगी मिर्ची, ग्लोबल टैरिफ में कर दिया बड़ा उलटफेर; दुनिया के कई देशों में हड़कंप; जानें सबकुछ

Donald Trump

फाइल फोटो

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति को तगड़ा झटका देते हुए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कई देशों पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ पर नाराजगी जाहिर करते हुए उसे अवैध करार दिया। इसके तुरंत बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल रूप से 10 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप आगबबूला हो गए थे। मालूम हो कि ट्रंप द्वारा दुनिया के कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा गया है, जिसमे ब्राजील, कनाडा समेत कई देश शामिल है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर भी 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया था, लेकिन ट्रेड डील के बाद उस कम करके 18 प्रतिशत कर दिया था। हालांकि ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद दुनियाभर के देशों पर 10 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया है। जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अब भारत समेत अन्य देशों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत टैरिफ देना होगा। आईए समझते है कि क्या है पूरा मामला।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर Donald Trump का फूटा गुस्सा

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि “मुझे ओवल ऑफिस से सभी देशों पर 10 प्रतिशत का वैश्विक टैरिफ लागू करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर करने का अत्यंत सम्मान प्राप्त हुआ है,

जो लगभग तुरंत प्रभावी हो जाएगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद”।

क्या भारत को देना होगा अतिरिक्त 10 प्रतिशत टैरिफ?

बता दें कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ को कम करके 18 प्रतिशत कर दिया था। लेकिन अब 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद  सवाल उठ रहा है कि क्या भारत को अतिरिक्त 10 प्रतिशट टैरिफ देना होगा? न्यूज-18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने हमारी सहयोगी बिजनेस न्यूज टीबी चैनल ‘सीएनबीसी’ को स्पष्ट किया कि भारत पर टैरिफ दर 18 से घटकर 10 फीसदीहो गई है। यह ट्रंप के नए 10 फीसदी वैश्विक टैरिफ की व्याख्या करता है।

सीएनबीसी के संवाददाता एमॉन जावेर्स ने भारत समेत तमाम ट्रेड डील वाले देशों का 10 फीसदी टैरिफ पर विवरण दिया है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत के साथ ट्रेड डील है और उसके प्रोडक्ट पर 18 फीसदी टैरिफ लगता रहेगा. लेकिन, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 10 फीसदी टैरिफ वाला नया आदेश सभी देशों पर लागू होगा।

 

 

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