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इसी महीने 31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना

केंद्र सरकार की तरफ से मार्च के महीने में कुछ जरुरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपने पैन को आधार से लिंक, एडवांस टैक्स पेमेंट या आईटीआर फाइल नहीं किया है तो कर लें।

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By: Prakash Singh

Published: मार्च 5, 2023 3:20 अपराह्न

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Pan Aadhaar Link Penalty: मार्च का महीना सबसे ज्यादा खर्चीला महीना माना जाता है। इस महीने को वित्तीय महीने के नाम से भी लोग बुलाते हैं। बता दें कि मार्च का महीना जैसे ही समाप्त होता है वित्त वर्ष भी खत्म हो जाता है। ऐसे में हर साल 31 मार्च से पहले कई तरह के कामों को लेकर डेडलाइन भी जारी किया जाता है। इस डेडलाइन से पहले लोगों को अपने काम खत्म करने होते हैं। जो लोग इस बताई गई डेडलाइन के मुताबिक काम नहीं करते हैं उन्हें भारी जुर्माना चुकाना पड़ता है। ऐसे में वह कौन – कौन से प्रमुख काम है जिन्हें 31 मार्च से पहले कर लेना चाहिए आइए यहां पर जानते हैं।

पैन को आधार से जोड़ना है जरुरी

इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ये गाइड लाइन जारी किया गया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपने पैनकार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो करावा लें। गाइडलाइन को जारी करते हुए इनकम टैक्स ने कहा है कि ” भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के पास पैनकार्ड और आधारकार्ड होना जरुरी है। इसके साथ ही 31 मार्च 2023 से पहले पैन का आधार से लिंक होना भी जरुरी है। अगर कोई व्यक्ति इसको लिंक नहीं करवाता है तो उसका पैन किसी भी काम का नहीं रहेगा। वहीं अगर आप इनकम टैक्स फाइलिंग या फिर टीडीएस जैसे कामों से जुड़े हुए हैं तो आप इसे भी नहीं कर पाएंगे। बता दें कि लेट से लिंक करवाने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

एडवांस टैक्स पेमेंट है जरुरी

टैक्स भरना हम सभी की प्रमुख जिम्मेदारी है। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2022 -2023 के लिए इसके डेट का निर्धारण 15 मार्च तक रखा गया है। अगर आप भी एक जिम्मेदार नागरिक है और टैक्स को भरते हैं तो यह तारीख जरूर याद रखें। बता दें कि धारा 208 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को 10000 रुपए या फिर इससे कुछ अधिक का टैक्स देना होता है। इनकम टैक्स के द्वारा सीनियर स्टीफन लोगों को इसमें काफी रियायत दी जाती है।

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जल्द करें आईटीआर फाइल

साल 2019 – 2020 के अंतर्गत जिन्होंने अपने आईटीआर को फाइल नहीं किया है वो इस महीने के अंतिम तारीख तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स की तरफ से फाइल करने की लास्ट तारीख 31 मार्च 2023 निर्धारित की गई है।

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Prakash Singh

प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश DNP India वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।
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