नौकरीपेशा लोगों के लिए बदलाव! New Income Tax Rule 2026 के तहत फॉर्म-16 की जगह लेगा ये दस्तावेज, ITR फाइलिंग प्रक्रिया ऐसे बदलेगी

New Income Tax Rule 2026 के तहत अब आईटीआर फाइलिंग के वक्त फॉर्म-16 की बजाय फॉर्म-130 भरा जाएगा। इस बदलाव से प्रक्रिया ज्यादाा ऑटोमेटेड होगी।

New Income Tax Rule 2026

Picture Credit: गूगल (सांकेतिक तस्वीर)

New Income Tax Rule 2026: नए वित्तिय वर्ष में कई अहम बदलाव होने हैं जो देश की जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने वाला नया इनकम टैक्स रूल उनमें से एक है। नए आयकर नियम के तहत अब आईटीआर फाइलिंग के समय फॉर्म-16 की जरूरत नहीं होगी।

फॉर्म-130 के रूप में आया नया दस्तावेज फॉर्म-16 की जगह लेगा। ये नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नया आयकर नियम लागू होने के बाद नौकरीपेशा लोग आईटीआर फाइल करते वक्त फॉर्म-130 का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सारी जानकारी दर्ज करनी होगी।

नए आयकर नियमों के तहत फॉर्म-16 की जगह लेगा फॉर्म-130

आगामी 1 अप्रैल से आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया बदल जाएगी। नए नियमों के मुताबिक तय तिथि से आईटीआई फाइल करने पर फॉर्म-16 की जगह फॉर्म-130 भरना होगा। इसमें पहले से ज्यादा जानकारी साझा करनी पड़ सकती है। फॉर्म-130 में सैलरी का पूरा ब्रेकअप, टैक्स की गणना, डिडक्शन व टीडीएस-टीसीएस की जानकारी साझा करनी होगी।

जानकारी के मुताबिक फॉर्म-16 की जगह लेने वाला फॉर्म-130 TRACES पोर्टल पर ही उपलब्ध होगा। यहीं से इस फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकेगा। न्यू इनकम टैक्स रूल 2026 के अंतर्गत होने वाले इस बदलाव को नौकरीपेशा लोगों के लिए अहम माना जा रहा है। इससे पूरी आईटीआर प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा ऑटोमेटेड हो सकती है।

नए नियमों से कौन सर्वाधिक होगा प्रभावित?  

आयकर निमयों में बदलाव 1 अप्रैल से लागू होंगे जिसके बाद आईटीआर फाइलिंग से लेकर कई अन्य प्रक्रियाएं तक बदल जाएंगी। विशेषज्ञों की मानें तो आईटीआर फाइलिंग के वक्त लगने वाला फॉर्म-130 निवेशकों, एनआईआई और उच्च आय वालों को प्रभावित कर सकती है।

करदाता से लेकर पेंशनर्स, निवेशक समेत सभी वर्ग अब आईटीआर फाइल करते वक्त सटीक जानकारी अवश्य दर्ज करें। जानकारी के अभाव में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आईटीआर प्रक्रिया पहले से ज्यादा ऑटोमेटेड होगी। ऐसे में दिक्कत की स्थिति में सिस्टम गलती पकड़ लेगा और फिर आपके खिलाफ नोटिस जारी किया जा सकता है।

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