Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कई बार सही जानकारी न होने के कारण करदाताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। गौरतलब है बड़ी तादात में नौकरीपेशा करदाता हर साल आईटीआर दाखिल करता है, लेकिन अगर आपसे कहूं की आपकी एक गलती और रिटर्न कैंसिल हो जाएगा। आयकर विभाग द्वारा ITR दाखिल करने के लिए अलग-अलग फॉर्म मुहैया कराया जाता है। अगर नौकरीपेशा की बात करें तो उनको फॉर्म-1 (SAHAJ) दाखिल करना होता है, लेकिन अगर कोई करदाता गलत फॉर्म का चयन कर लेता है तो उसे नुकसान झेलना पड़ सकता है।
एक गलती और कैंसिल हो जाएगा आपका रिटर्न – Income Tax News
बताते चले कि आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी बीच आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए टैक्सपेयर्स को कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा है। विभाग के अनुसार सही ITR फॉर्म चुनना, आम गलतियों से बचना, ई-फाइलिंग पोर्टल पर स्मार्ट यूटिलिटीज का इस्तेमाल करना। इन सब चीजों का इस्तेमाल करके आप अपना रिटर्न कैंसिल होने से बचा सकते है। गौरतलब है कि बिना जानकारी के आईटीआर दाखिल तो हो जाती है, लेकिन कई बार विभाग की तरफ से उनका रिटर्न कैंसिल हो जाता है।
करदाता सही आईटीआर फॉर्म की कैस करें पहचान?
आयकर विभाग द्वारा दी जानकारी के अनुसार “50 लाख तक की कुल आय वाले निवासी व्यक्ति की आय के स्रोत में वेतन, पेंशन, एक घर की संपत्ति से आय (उन मामलों को छोड़कर जहां हानि सामने आई है), अन्य स्रोतों से आय (जैसे बचत खातों से ब्याज, सावधि जमा आदि), कृषि आय केवल 5000 तक शामिल हैं”।
विभाग के अनुसार ऐसे करदाता फॉर्म-1 के लिए योग्य है और वह अपना आईटीआर दाखिल कर सकते है। इसके अलावा सही आईटीआर दाखिल करने के बाद विभाग को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, और आसानी से आईटीआर दाखिल किया जा सकता है (Income Tax News)। इसके अलावा विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तथि को बढ़ा दिया है, जो 31 जुलाई से 15 सितंबर कर दिया गया है।