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Income Tax News: ध्यान दें! ITR दाखिल करने से पहले चेक करें ओल्ड और न्यू कर व्यवस्था; जानें करदाता किसमे कर सकेंगे अधिक बचत

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है, जिसके बाद करदाताओं के मन में कई तरह से सवाल खड़े हो रहे है।

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फाइल फोटो प्रतीकात्मक

Income Tax News: बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए करदाताओं को बड़ी राहत दी है, जिनके बाद करदाताओं को 12 लाख रूपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने की तारीख नजदीक आने वाली है। वहीं अब टैक्सपेयर्स के मन में अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए है, कि टैक्सपेयर् को ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना चाहिए या फिर न्यू टैक्स रिजीम चुनना चाहिए। आज इस लेख के माध्यम से आपको बताएंगे की आपके के लिए कौन सा विकल्प अच्छा हो सकता है।

ITR दाखिल करने से पहले चेक करें ओल्ड और न्यू कर व्यवस्था

गौरतलब है कि आईटीआऱ दाखिल करने की तारीख नजदीक आ रही है, जिसे देखते हुए करदाताओं के मन में कई तरह के सवाल पूछे जा रहा है कि ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम कौन सा विकल्प टैक्सपेयर्स के लिए बेहतर हो सकता है, अगर न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो करदाताओं को 12 लाख रूपये तक टैक्स नहीं देना होगा, इसके अलावा 75 हजार रूपये स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी छूट मिलती है, साथ ही करदाताओं को आईटीआर दाखिल करते वक्त करदाताओं को काफी आसानी होती, इसके अलावा टैक्सपेयर्स कई अन्य तरह के छूट का लाभ उठा सकते है।

ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत मिलती है टैक्स छूट – Income Tax News

यदि आप पुरानी कर व्यवस्था के तहत छूट या कटौती का लाभ उठा रहे हैं, तो नई कर व्यवस्था के कारण आपको अधिक कर देना पड़ सकता है। धारा 80सी (निवेश), धारा 80डी (चिकित्सा बीमा) और धारा 24 (आवास ऋण ब्याज) के तहत प्रमुख कटौती कर योग्य आय को काफी कम कर सकती है। पर्याप्त कटौती वाले करदाताओं को बेहतर कर लाभ के लिए पुरानी व्यवस्था को अपनाने पर विचार करना चाहिए। हालांकि करदाता अपने अनुसार दोनों में से किसी भी रिजीम को चुन सकते है (Income Tax News)।

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