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Income Tax News: ध्यान दें! आईटीआर दाखिल करने से पहले समझ ले फॉर्म 26AS और AIS में अंतर, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान; फटाफट चेक करें डिटेल

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके कारण करदाताओं के मन में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहा है।

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By: Anurag Tripathi

Published: मई 20, 2025 10:48 अपराह्न

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Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके कारण करदाताओं के मन में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहा है, हालांकि आयकर विभाग द्वारा लगातार इसे लेकर टैक्सपेयर्स को जागरूक किया जा रहा है। गौरतलब है कि रिटर्न दाखिल करते वक्त 26AS और AIS फॉर्म की काफी विशेषता होती है। हालांकि कई बार करदाताओं को इन दोनों के बीच अंतर समझ नहीं आता है और गलती कर बैठते है, जिसके बाद आईटीआर कैंसिल हो जाता है और फिर दुबारा दाखिल करना होता है, लेकिन इस लेख के माध्यम से आपको बताएंगे, इस दोनों के बीच का अंतर और जरूरी डिटेल।

क्या होता है फॉर्म 26AS?

फॉर्म 26AS आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक समेकित कर क्रेडिट विवरण है, जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान आपके खाते पर जमा किए गए हो। टीडीएस, टीसीएस अग्रिम कर स्व-मूल्यांकन कर भुगतान किया गया रिफंड प्राप्त उच्च मूल्य के लेनदेन जैसे संपत्ति खरीद म्युचुअल फंड आदि में कटौती की गई है, सुधार के लिए कटौतीकर्ता से जांच कर सकते हैं। बताते चले कि आईटीआर दाखिल करते समय फॉर्म 26AS अनिवार्य है (Income Tax News)।

क्या होता है AIS फॉर्म? – Income Tax News

एआईएस आपके वित्तीय लेनदेन का विस्तृत सारांश है, जो विभिन्न रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा आयकर विभाग को रिपोर्ट किया जाता है।

    26एएस के लिए विस्तार में बचत, सावधि जमा, लाभांश आय, म्यूचुअल फंड, खरीद, मोचन, शेयर लेनदेन किराया विवरण, विदेशी प्रेषण (एलआरएस के तहत), क्रेडिट कार्ड भुगतान, संपत्ति खरीद से ब्याज शामिल हैं।

    कैसे डाउनलोड करें AIS फॉर्म?

    • सबसे पहले इनकम टैक्‍स की वेबसाइट पर जाएं
    • अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद सर्विस टैब में एआईएस पर क्लिक करें।
    • इसके बाद आप संबंधित वित्त वर्ष का चयन करें और एसआई इंफॉर्मेशन पर‍ क्लिक करें, जिसके बाद आप फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे।

    प्रत्येक करदाता को अपना रिटर्न दाखिल करने से पहले एआईएस और फॉर्म 26एएस में उल्लिखित विवरणों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नही करने पर करदाताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

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    Anurag Tripathi

    अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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