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Income Tax News: सावधान! अगर आप भी करते है नगद में लेन देन तो ध्यान दें, नही तो लग सकता है जुर्माना

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Income Tax News
फाइल फोटो प्रतिकात्मक

Income Tax News: अगर आप रोजाना कैश में लेन देन करते है तो यह खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि एक दिन में 2 लाख से अधिक रकम लेने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि कार्रवाई रकम देने वाले पर नहीं बल्कि लेने वाले पर की जाती है। अगर आप भी ऐसा करते है तो हो जाएं सावधान।

क्या है सेक्शन 269ST?

दरअसल केंद्र सरकार ने टैक्स चोरी को रोकने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269ST में यह प्रावधान किया है। केंद्र सरकार ने 2017 में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन में 269ST को जोड़ा था। इस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रूपये से ज्यादा कैश नही ले सकता है। इस कदम के पीछे सरकार का मकसद काला धन और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। ऐसे में अगर आप एक दिन में 2 लाख से ज्यादा की नकदी लेते है तो जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि यह नियम आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत सरकार किसी भी बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक द्वारा प्राप्त राशि पर यह नियम लागू नही होता है।

कितना लगता है जुर्माना

सेक्शन 269ST का उल्लंघन करने पर व्यक्ति पर लेन देन की राशि के बराबर जुर्माना लगाया जाता है। मान लीजिए अगर आप एक दिन में 210000 रूपये कैश लेते है तो आप पर 210000 रूपये का जुर्माना लग सकता है।

2 लाख से अधिक का लेन देन कैसे करें

आप बैंक अकाउंट के जरिए या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी जैस ऑनलाइन माध्यम से आप आसानी से 2 लाख से अधिक का लेन देन कर सकते है।

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