---Advertisement---

Income Tax News: करदाता ध्यान दें! इन 5 हाई वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन करने पर मिल सकता है इनकम टैक्स का नोटिस, जानें पूरी खबर

Income Tax News करदाता ध्यान दें! इन 5 हाई वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन करने पर मिल सकता है इनकम टैक्स का नोटिस

Avatar of Anurag Tripathi

By: Anurag Tripathi

Published: दिसम्बर 29, 2023 6:30 अपराह्न

Income Tax News
Follow Us
---Advertisement---

Income Tax News: अगर आप भी हाई वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन करते है तो हो जाए सावधान। आयकर विभाग की तरफ से मिल सकता है नोटिस। अगर आप कोई छोटी-मोटी शॉपिग कैश में करते है तो कोई दिक्कत नही है। भले ही डिजिटल का जमाना है लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को कैश में ही ट्रांजेक्शन करना अच्छा लगता है। हालांकि कई लोग कैश में लेन देन इसलिए करते है ताकि वह आयकर विभाग की नजरों से बच सके। चलिए आपको बताते है यह 5 हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जिसमे आयकर विभाग की तरफ से मिल सकता है नोटिस।

बैंक खाते में कैश जमा करना

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(CBDT) के नियम के अनुसार अगर कोई एक वित्त वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक कैश बैंक में जमा करता है तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी जाती है। यह कैश एक या अधिक बैंक खातों में जमा हो सकता है। हो सकता है कि आयकर विभाग नोटिस के माध्यम से इन पैसों के स्त्रोत के बारे में पूछ सकता है।

फिक्सड डिपाजिट में कैश जमा करना


जिस तरफ बैंक खाते में एक वित्त वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक कैश में पैसे जमा करने पर सवाल उठता है। वैसे ही अगर आप एक या एक से अधिक एफडी एक वित्त वर्ष में 10 लाख रूपये या उससे अधिक जमा करते है तो, शक होने पर आयकर विभाग की तरफ से नोटिस आ सकता है।

बड़ी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन

अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदते वक्त 30 लाख या उससे अधिक रूपये का ट्रांजेक्शन कैश में किया है तो रजिस्ट्रार इसकी जानकारी आयकर विभाग को दे सकता है। ऐसे में आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है कि इतने पैसे कहा से आए

क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान

अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख या उससे अधिक हो जाता है और आप इसका भुगतान कैश में करते है तो भी आपसे पूछताछ की जा सकती है पैसे के स्त्रोत के बारे में। वहीं कोई शख्स 10 लाख या उससे अधिक का ट्रांजेक्शन किसी भी माध्यम से करते है तो आपसे आयकर विभाग सवाल कर सकता है कि आप पैसे कहां से लाए।

शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने पर

शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने में बड़ी मात्रा में कैश का इस्तेमाल होगा। अगर कोई शख्स 10 लाख रुपये या उससे अधिक का ट्रांजेक्शन करता है तो भी आपसे आयकर विभाग पूछ सकता है कि आप इतना कैश कहां से लाए।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।   

Avatar of Anurag Tripathi

Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

CPI Inflation

फ़रवरी 12, 2026

Income Tax News

फ़रवरी 12, 2026

Ganga Expressway

फ़रवरी 12, 2026

Elon Musk

फ़रवरी 12, 2026

High Speed Rail Corridor

फ़रवरी 12, 2026

Meerut News

फ़रवरी 12, 2026