शुक्रवार, दिसम्बर 12, 2025
होमख़ास खबरेंIncome Tax News: ध्यान दें! आईटीआर रिफंड में देरी की असल वजह...

Income Tax News: ध्यान दें! आईटीआर रिफंड में देरी की असल वजह आई सामने, इन करदाताओं की बढ़ सकती है टेंशन; यहां चेक करें पूरा प्रोसेस

Date:

Related stories

Income Tax News: साल 2025 खत्म होने को है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे करदाता है, जिनका आईटीआर रिफंड अभी तक उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। बता दें कि इस बार आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था। बता दें कि अभी भी ऐसे करदाता है, जिनका रिफंड उनके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। वहीं अब इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि आखिर रिफंड में इतनी देरी क्यों हो रही है। आज इस लेख के माध्यम से बताएंगे इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

आईटीआर रिफंड में देरी की असल वजह आई सामने – Income Tax News

करदाताओं के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे है कि आखिर उनका रिफंड अभी तक उनके अकाउंट में क्रेडिट क्यों नहीं हुआ है। पहला – अगर आपका अकाउंट डिटेल गलत या तो फिर रिफंड आने में दिक्कतें हो सकती है। इसके अलावा नहीं किया जा सकता। आधार-पैन का लिंक न होना भी एक कारण है। यदि पहचान संबंधी जानकारी मेल नहीं खाती, तो फिर आईटीआर रिफंड नहीं मिलता है। फॉर्म 16, एआईएस या फॉर्म 26एएस में असंगत जानकारी होने पर भी रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। यनि ऊपर दिए गए कुछ कारणों से करदाताओं का रिफंड अटक सकता है।

ऐसे चेक करें अपना आईटीआर रिफंड स्टेटस

  • सबसे पहले, eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/ पर आयकर पोर्टल खोलें।

करदाताओं को अपने आईडी पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिंन करना होगा।

  • ई-फाइल टैब > आयकर रिटर्न > दाखिल किए गए रिटर्न देखें पर जाएं।
  • संबंधित मूल्यांकन वर्ष चुनें और विवरण देखें खोलें। यहां आप वांछित वर्ष के लिए रिफंड की स्थिति देख सकते हैं।

पेज पर दिखाया जाएगा कि रिफंड जारी किया गया है, समीक्षाधीन है, या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता के कारण लंबित है।

Latest stories