Income Tax News: आयकर विभाग ऐसे करदाताओं की लगातार तलाश करता है जिनके लेन देन में गड़बड़ पाई जाती है। ऐसे में अगर आप भी कुछ ऐसे लेन करते है, तो आपको इनकम टैक्स द्वारा नोटिस भेजा जा सकता है, साथ ही उनपर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा आयकर विभाग को बैंक, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउस और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार में लिमिट से ज्यादा कैश लेन-देन की जानकारी विभाग को देना जरूरी है, ताकि आप पर किसी प्रकार की विभाग द्वारा कार्रवाई न हो। आज इस लेख के माध्यम से आपको बताते है कुछ ऐसे लेन देन जिनसे आपको बचना चाहिए।
कौन से लेन-देन से आयकर विभाग टैक्सपेयर्स पर कर सकता है बड़ी कार्रवाई
10 लाख रूपये के अधिक की FD पर विभाग भेज सकता है नोटिस – Income Tax
अगर आप एक साल में 10 लाख रुपये से ज़्यादा फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) में जमा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। चाहे यह एक बार में जमा किया गया हो या कई बार में या फिर यह नकद लेन-देन हो या डिजिटल। आयकर विभाग आपसे इस पैसे के स्रोत के बारे में पूछ सकता है और आपको नोटिस भेज सकता है।
10 लाख रूपये से अधिक बैंक में जमा – Income Tax News
बीडीटी ने नियम बनाया है कि अगर आप किसी बैंक या सहकारी बैंक के एक या उससे ज़्यादा खातों में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे ज़्यादा की नकदी जमा करते हैं, तो बैंक या सहकारी बैंक को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। यह नियम एफडी जैसा ही है। हालांकि इसमे करेंट अकाउंट को बाहर रखा गया है।
क्रेडिट कार्ड का भुगतान कैश में करना बन सकता है परेशानी का सबब
बता दें कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रूपये से अधिक है। ऐसे में अगर आप एक बार में इस बिल का भुगतान कैश में करते हैं. तो भी आपको नोटिस मिल सकता है। वहीं अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल कैश में चुकाते हैं, तो आपसे पैसे के स्रोत के बारे में भी पूछा जा सकता है (Income Tax News)।
ऐसे करदाताओं पर आयकर विभाग पर पैनी नजर
गौरतलब है कि आयकर विभाग ऐसे करदाताओं पर लगातार नजर बनाए रखता है, जो ऐसे लेन-देन बड़ी संख्या में करते है, और आयकर विभाग की इसकी जानकारी नहीं देते है, बता दें कि 1 अप्रैल 2025 से इस वित्त वर्ष से आईटीआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके बाद करदाता अपना आईटीआर दाखिल कर सकते है, साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त करदाताओं को सब सही जानकारी दर्ज करनी होगी (Income Tax News )।