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Income Tax News: इन सिंपल स्टेप्स को करें फॉलो, करदाताओं के खाते में तुरंत क्रेडिट होगा आईटीआर रिफंड का पैसा; जानें महत्वपूर्ण डिटेल

Income Tax News: हाल ही में टैक्सपेयर्स ने शिकायत की थी, कि आईटीआर दाखिल करने के 5 महीने बाद उनके खाते में रिफंड का पैसा नहीं पहुंचा है।

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By: Anurag Tripathi

Published: जनवरी 13, 2026 5:23 अपराह्न

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Income Tax News: देश का आम बजट 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला है, लेकिन उससे पहले बड़ी संख्या में ऐसे करदाता है, जिनका आईटीआर दाखिल करने के बाद भी रिफंड नहीं मिला है। हाल ही में टैक्सपेयर्स ने शिकायत की थी, कि आईटीआर दाखिल करने के 5 महीने बाद उनके खाते में रिफंड का पैसा नहीं पहुंचा है। जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर रिफंड में इतनी देरी क्यों हो रही है। चलिए आपको बताते है कुछ स्टेप्स जिसे अप्लाई करने पर आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

करदाताओं के खाते में तुरंत क्रेडिट होगा आईटीआर रिफंड

अगर आपने भी अपनी आईटीआर दाखिल कर दिया है, जो अभी तक आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। साथ ही अगर आप कुछ प्रक्रिया को फॉलो करते है, तो हो सकता है कि आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करके ‘पेंडिंग एक्शन’ टैब के अंतर्गत अपनी किसी भी नोटिस की जांच करनी चाहिए।

सूचना डाउनलोड करें और इसे अपने रिटर्न, फॉर्म 26AS और AIS से ध्यानपूर्वक मिलाएं। अगर, आयकर विभाग की जानकारी सही है तो इसे स्वीकार करें और नहीं तो वैध सहायक दस्तावेजों के साथ विभाग के समक्ष यह मुद्दा उठाएं। साथ ही चेक कर लें कि आपका आपका बैंक अकाउंट, आईटीआर में दी जानकारी, फॉर्म 26एस और एआईएस को भी चांच ले कि दी जानकारी सही है या नहीं।

आईटीआर रिफंड प्राप्त करने के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो

  • सबसे पहले, eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/ पर आयकर पोर्टल खोलें। ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर जाएं।
  • करदाताओं को अपने आईडी पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिंन करना होगा।
  • ई-फाइल टैब > आयकर रिटर्न > दाखिल किए गए रिटर्न देखें पर जाएं।
  • संबंधित मूल्यांकन वर्ष चुनें और विवरण देखें खोलें। यहां आप वांछित वर्ष के लिए रिफंड की स्थिति देख सकते हैं।
  • पेज पर दिखाया जाएगा कि रिफंड जारी किया गया है, समीक्षाधीन है, या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता के कारण लंबित है।

इसके अलावा भी अगर आपका रिफंड नहीं आता है, तो आप आयकर विभाग पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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