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Income Tax News: खुशखबरी! 10 लाख की सालाना आय पर नही देना होगा एक रूपये भी टैक्स, बस करें ये काम

Income Tax News: हर वेतनभोगी व्यक्ति यही चाहता है कि उसे टैक्स कम से कम देना पड़े। इनकम टैक्स संबंधी इन्वेस्टमेंट्स प्रूफ देने का वक्त आ चुका है। कुछ ऑफिस इसके लिए जनवरी में तो कुछ फरवरी के किसी दिन को लास्ट डेट मानकर चलते हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि इनकम टैक्स में ...

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By: Anurag Tripathi

On: बुधवार, जनवरी 31, 2024 11:57 अपराह्न

Income Tax News
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Income Tax News: हर वेतनभोगी व्यक्ति यही चाहता है कि उसे टैक्स कम से कम देना पड़े। इनकम टैक्स संबंधी इन्वेस्टमेंट्स प्रूफ देने का वक्त आ चुका है। कुछ ऑफिस इसके लिए जनवरी में तो कुछ फरवरी के किसी दिन को लास्ट डेट मानकर चलते हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि इनकम टैक्स में जाना वाला अधिक से अधिक पैसा बचाया जा सके यादि आपकी भी सैलरी सालाना 10 लाख रूपये है तो यह खबर आपके लिए हम आज आपको बताएंगे की कैसे इस स्टेप्स को फॉलो करके अपना 100 प्रतिशत टैक्स कैसे बचा सकते हैं।

Income Tax News: 10 लाख की सैलरी पर टैक्स शून्य कैसे करें

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अगर आपकी सैलरी सालाना 10 लाख रूपये है तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50000 रूपये तक टैक्स छूट ले सकते है। (Income Tax News) अब आपकी इनकम 9.5 लाख रूपये रह गई। इसके बाद सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रूपये की टैक्स कटौती पर छूट मिलती है। अगर आप EPF,PPF, ELSS और निवेश करते है तो 1.5 लाख रूपये की छूट का प्रावधान है। आप होम लोन पर सेक्शन 24B के तहत इंटरेस्ट पेमेंट पर 2 लाख तक टैक्स छूट का दावा कर सकते है। एनपीएस में निवेश करने पर 50 हजार रूपये तक टैक्स छूट का प्रावधान है इसके साथ ही मेडिकल पॉलिसी पर 25000 रूपये की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते है।

Income Tax News: समझे पूरा गणित

●सेक्शन 16 के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन – 50000 रुपये।

●सेक्शन 80C के तहत (LIC, PF, PPF, बच्चों की ट्यूशन फीस इत्यादी) – 1.50 लाख रुपये।

●पेरेंट्स (वरिष्ठ नागरिकों) के लिए हेल्थ पॉलिसी पर छूट मिलेगी – 50000 रुपये।

●80D के तहत अपने लिए, पत्नी और बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस – 25000 रुपये।

●होम लोन पर सेक्शन 24B के तहत इंटरेस्ट पेमेंट पर 2 लाख की टैक्स छूट।

●एनपीएस में निवेश करने पर 50000 रुपये तक टैक्स छूट।

Income Tax News ऊपर दिए गए सभी डिडक्शन या छूट को जोड़ लिया जाए तो आपकी टैक्स योग्य आय केवल 475000 रह जाएगी। यदि आपकी टैक्स योग्य इनकम 5 लाख रूपये से कम रह जाती है। तो उस पर करदाता को कोई टैक्स नही देना होता है। यही वह फॉर्मूला है, जिसे फॉलो करते हुए आप अपनी 10 लाख रुपये की आय को भी बिलकुल जीरो-टैक्स कर सकते हैं।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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