Income Tax News: ध्यान दें! रिफंड में देरी के बीच इन करदाताओं की बढ़ सकती है मुश्किलें, आयकर विभाग जल्द भेज सकता है नोटिस; जानें सबकुछ

Income Tax News: आयकर विभाग ने करदाताओं को एक बार फिर टेंशन दे दी है। मालूम हो कि बड़ी संख्या में ऐसे करदाता है, जिनका रिफंड अभी तक नहीं आया है। आईटीआर दाखिल करने के 5 महीने बाद भी करदाताओं की टेंशन बनी हुई है। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि आयकर विभाग बड़ी संख्या में करदाताओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जिसके बाद टैक्सपेयर्स की टेंशन बढ़ गई है। आज इस लेख में हो आपको बताएंगे कि करदाताओं को किन प्रकार का नोटिस मिल सकता है, और उनका जवाब कैसे दे सकते है।

रिफंड में देरी के बीच इन करदाताओं की बढ़ सकती है मुश्किलें

जानकारी के मुताबिक अब आयकर विभाग ऐसे करदाताओं को नोटिस जारी कर रहा है, जिनका आईटीआर या तो सही से भरा नहीं है या फिर कुछ गड़बाड़ियां पाई गई है –

  • एआईएस / फॉर्म 26एएस में गड़बड़ी के लिए नोटिस – बता दें कि इस नोटिस के अनुसार आयकर विभाग यह जवाब मांगता है कि फॉर्म 26एएस में दी जानकारी और आय में गलतियां पाई गई है, जिसकी वजह से विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया जाता है।
  • उच्च मूल्य वाले लेन-देन के लिए नोटिस – जानकारी के मुताबिक विभाग तब यह नोटिस भेजता है, जहां पर करदाताओं द्वारा बड़ी मात्रा में पैसे की लेन देन की गई है, और आईटीआर में इसकी जानकारी नहीं दी गई है। जिसकी वजह से करदाताओं को नोटिस जारी किया जाता है।
  • धारा 142(1) के तहत नोटिस – मूल्यांकन से पहले जांच – इस नोटिस के माध्यम से आयकर विभाग द्वारा टैक्सपेयर्स से बैंक स्टेटमेंट आय का विवरण, खर्चों के प्रमाण, अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ की मांग की जाती है।

इनकम टैक्स नोटिस का जवाब कैसे दें – Income Tax News

विशेषज्ञों के अनुसार, पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम नोटिस को अनदेखा न करना है। प्रत्येक नोटिस में एक समय सीमा का उल्लेख होता है, और इसका पालन न करने पर जुर्माना, विवेकाधीन कर या आगे की कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानि अगर करदाताओं को किसी प्रकार का नोटिस नहीं आता है, तो उन्हें सीए या नोटिस का जवाब देना चाहिए।