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Income Tax News: सेल्फ फाइलिंग या प्रोफेशनल फाइलिंग, आपके लिए क्या है बेहतर ? यहां जानें पूरा स्टेप वाय स्टेप प्रोसेस

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। कई करदाताओं ने तो आईटीआर दाखिल भी कर दिया है।

By: Anurag Tripathi

On: शुक्रवार, मई 24, 2024 6:11 अपराह्न

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Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। कई करदाताओं ने तो आईटीआर दाखिल भी कर दिया है। मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। करदाताओं के पास अब महज दो महीने का ही समय बच गया है। कई कंपनियों ने तो अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 भी देना शुरू कर दिया है जो आईटाआर दाखिल करते समय एक महत्तवपूर्ण भूमिका निभाता है।

अधिकांश लोगों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना बहुत जटिल नहीं है। लेकिन जटिल वित्त और आय के विभिन्न स्रोतों वाले करदाताओं को CA की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास फॉर्म-16 है तो आप आसानी से आईटीआर दाखिल कर सकते है चलिए आपको बताते है पूरा प्रोसेस।

कैसे दाखिल करे अपना आईटीआर?

●इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ खोलें और अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें।

●इसके बाद आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना होगा।

●अगर आप वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल कर रहे हैं तो आपको आकलन वर्ष (AY) 2024-25 का चयन करना होगा।

●इसके बाद आपको बताना होगा कि आप कौन है जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ और अन्य विकल्प उपलब्ध होंगे। आप अपने आईटीआर के लिए व्यक्तिगत का विकल्प चुन सकते है।

●भारत में 7 प्रकार के आईटीआर है आईटीआर के फॉर्म 1 से 4 व्यक्तिगत और एचयूएफ के लिए हैं।

●अगले चरण में आपको आईटीआर का प्रकार और कारण चुनना होगा।

●अंत में आपको अपनी सारी जानकारी जैसे पैन, आधार, नाम , समेत सभी अन्य जानकारी दर्ज करना होगा।

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

अगर आप भी आईटीआर दाखिल करने जा रहे है तो आपको इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।

●पैन और आधार कार्ड।

●बैंक स्टेटमेंट।

●फॉर्म – 16।

●डोनेशन पर्ची।

●निवेश, बीमा पॉलिसी भुगतान रसीदें और गृह ऋण भुगतान प्रमाणपत्र या रसीद।

●ब्याज प्रमाण पत्र।

आईटीआर भरते समय इन लोगों को पड़ेगी पेशेवर की जरूरत

कई आय धाराओं वाले करदाताओं को पेशेवर मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हो सकती है। एक पेशेवर यह सुनिश्चित कर सकता है कि आप बिना गलती के टैक्स रिटर्न दाखिल करें। और आईटीआर भरने के बाद आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।

Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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