सोमवार, मई 20, 2024
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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! यहां जानें आईटीआर फॉर्म-1 भरने का पूरा स्टेप-वाय स्टेप प्रोसेस

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Income Tax News: आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। आपको बता दें कि आईटीआर फॉर्म भी कई तरह के होते है। आय के लिहाज से करदाता अलग-अलग फॉर्म भरते है। चलिए आपको बताते है कि आप आईटीआर फॉर्म -1 क्या होता है और आईटीआर फॉर्म -1 भरने का पूरा प्रोसेस स्टेप-वाय स्टेप समझाते है।

आईटीआर फॉर्म-1 क्या होता है?

मालूम हो कि आईटीआर फॉर्म-1 को सहज फॉर्म भी कहा जाता है। यह एक प्रकार से सरलीकृत आयकर रिटर्न है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पेंशनभोगियों और वेतनभोगी लोगों द्वारा किया जाता है। गौरतलब है कि यह 50 लाख रूपये तक की आय 50 लाख रूपये तक की आय वाले करदाताओं पर लागू होता है। इसके अलावा इसमे 5000 रूपये तक कृषि आय भी शामिल है। इसमे अन्य स्रोतों से आय भी शामिल है।

कैसे भरे आईटीआर फॉर्म-1?

ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिंन करें – इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज कर साइन इन करें।

आईटीआर फॉर्म-1 को चुने- साइन इन करने के बाद विकल्पों की सूची से AY 2024-25 आईटीर फॉर्म-1 चुनें।

पर्सनल डिटेल दर्ज करें – अपना नाम, पता , पैन नंबर, आधार नंबर जैसी जरूरी जानकारी दर्ज करें।

इनकम डिटेल दर्ज करें – इनकम जिसमे पूंजीगत लाभ, वेतन और आय के किसी अन्य लागू स्रोत सहित विभिन्न स्रोतों की जानकारी दर्ज करें।

क्लैम डिडक्शन- आय कम करने के लिए आयकर विभाग की धारा 80सी, 80डी और अन्य धाराओं के तहत कर कटौती का लाभ ले सकते है।

टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें- आपके द्वारा प्रदान किए गए डेटा का उपयोग करके पोर्टल द्वारा आपकी कर देनदारी की गणना स्वचालित रूप से की जाएगी।

दर्ज जानकारी को चेक कर लें

आगे बढ़ने से पहले सारी जानकारी दुबारा से चेक कर लें।

फॉर्म – 1 को सबमिट करें – सबमिट करने के बाद पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से ITR-1 फॉर्म जमा करें।

ई-सत्यापन करें या आईटीआर-वी भेजें- सबमित करने के बाद रिटर्न को ई-वेरिफाई करने के लिए नेट बैंकिंग, ईवीसी या आधार ओटीपी जैसे टूल का इस्तेमाल करें।

●सबमिशन के बाद आपको एक एसएमएस या एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट प्राप्त होगा।
एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट प्राप्ट होगा।

करदाता इन चरणों का सावधानीपूर्वक पालन करके निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए अपना आईटीआर-1 प्रभावी ढंग से दाखिल कर सकते हैं और अपने कर दायित्वों को आसानी से पूरा कर सकते हैं।

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