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Income Tax News: पहली बार ITR दाखिल करने वाले करदाता इन दस्तावेजों को भूलकर भी ना करें इग्नोर; आयकर विभाग लगा सकता है भारी जुर्माना; जानें सबकुछ

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में करदाताओं ने अपना ITR भी दाखिल कर दिया है।

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By: Anurag Tripathi

Published: अगस्त 5, 2025 2:25 अपराह्न

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Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में करदाताओं ने अपना ITR भी दाखिल कर दिया है। बताते चले कि इस बार आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 सिंतबर कर दिया है। जिसमे अब कुछ ही दिनों का समय बच गया है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे करदाता होते है, जो पहली बार अपना रिटर्न दाखिल करते है। आज इस लेख के माध्यम से आपको बताते है कि पहली बार रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो उन्हें भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

पहली बार ITR दाखिल करने वाले करदाता इन बातों को ना करें इग्नोर – Income Tax News

गौरतलब है कि हर साल बड़ी संख्या में करदाता अपना आईटीआर दाखिल करते है, लेकिन कई बार सही दस्तावेज सत्यापित नहीं करने के कारण करदाताओं को भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। अगर कोई करदाता पहली बार आईटीआर दाखिल कर रहा है, तो उसे फॉर्म-16, फॉर्म – 26एस, आयकर पोर्टल से एआईएस/टीआईएस प्राप्त करना होगा, ताकि नियोक्ताओं, बैंकों और संस्थानों द्वारा दावा किए गए आय के सभी स्रोतों और कर क्रेडिट, ब्याज प्रमाण पत्र, निवेश प्रमाण (धारा 80सी/80डी), गृह ऋण विवरण, पूंजीगत लाभ पर्चियों का सत्यापन किया जा सके।

इसके अलावा अगर टैक्सपेयर्स पहली बार आईटीआर दाखिल कर रहे है, तो उन्हें सीए या फिर एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए, ताकि ITR दाखिल करने के बाद किसी प्रकार की परेशानी न हो (Income Tax News)।

गलत आईटीआर दाखिल करने पर टैक्सपेयर्स पर लग सकता है भारी जुर्माना

अगर कोई करदाता पहली बार आईटीआर दाखिल कर रहा है, और आय के स्त्रोतों की गलत जानकारी दर्ज करता है, तो आयकर विभाग की तरफ से भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए आईटीआर दाखिल करने के वक्त करदाताओं को अपने इनकम सोर्स की सही जानकारी दर्ज करनी होती है, ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त सही आईटीआर फॉर्म जरूर चुने, साथ ही रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है, अगर कोई इसके बाद ITR दाखिल करता है, तो भी उसपर उसे जुर्माना देना होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि पहली बार रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को सीए या एक्सपर्ट की राय ले लेनी चाहिए।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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