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Minor Demat Account: क्या नाबालिग भी कर सकता है Share Market में निवेश? इन नियमों का करना होगा पालन

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Minor Demat Account
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Demat Account: अगर आप शेयर बाजार (Share Market) में निवेश करते हैं तो इस खबर की जानकारी होनी चाहिए। दरअसल ये तो आप जानते ही होंगे कि शेयर बाजार में निवेश करने के लिए डीमैट खाते की जरूरत होती है। मगर क्या आप जानते हैं कि नाबालिग डीमैट खाता (Minor Demat Account) भी खोला जा सकता है। मतलब नाबालिग भी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। नीचे खबर में जानिए नाबालिग डीमैट खाता से जुड़ी सारी अहम जानकारियां।

Minor Demat Account खोलने के लिए क्या हैं SEBI के नियम

आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश में डीमैट खाता खोलने के लिए कोई आयु की सीमा नहीं है। किसी भी उम्र में डीमैट खाता ओपन करके निवेश किया जा सकता है। मगर इसके लिए कुछ नियम और शर्ते रखी गई है। शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली स्वतंत्र संस्था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी (SEBI) ने 18 साल से कम आयु के नाबालिग को भी डीमैट खाता ओपन करने की अनुमति दे रखी है।

सेबी के नियमों के मुताबिक, नाबालिग के डीमैट खाते को माता-पिता द्वारा चलाया जाएगा। जब तक बच्चे की आयु 18 साल नहीं हो जाती है। सेबी के नियम के अनुसार, नाबालिग का डीमैट खाता ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन तरीके से खोलकर अपने साथ जोड़ सकते हैं।  

नाबालिग का डीमैट खाता खोलने के लिए दस्तावेज

  • नाबालिग का डीमैट खाता खोलने के लिए माता-पिता के पैन कार्ड की जरूरत होगी।
  • एड्रेस प्रमाण के लिए माता-पिता का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और अन्य मान्य दस्तावेज।
  • माता-पिता और नाबालिग की पासोपोर्ट साइज फोटो।
  • नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र
  • नाबालिग का बैंक खाता भी जरूरी है।

नाबालिग का डीमैट खाता कैसे खोलें

  • नाबालिग का डीमैट खाता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से खोला जा सकता है।
  • नाबालिग का डीमैट खाता खोलने के लिए सबसे पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) सेलेक्ट करें।
  • माता-पिता और नाबालिग की केवाईसी की डिटेल के साथ खाता खोलने के लिए फॉर्म भरा जाएगा।
  • पासपोर्ट साइज फोटो के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) में जमा करना होगा।
  • इसके बाद पर्सनल वेरिफिकेशन होगा।
  • वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद डीपी कस्टमर आईडी और खाता नंबर दे देगा।

इन नियमों का रखें ध्यान

सेबी के नियम के मुताबिक, कोई भी नाबालिग अपने डीमैट खाते से सीधे शेयर नहीं खरीद सकता है। मगर गिफ्ट के तौर पर मिले शेयरों को नाबालिग डीमैट खाते में रख सकता है। वहीं, माता-पिता की किसी वजह से मौत होने पर डेथ सर्टिफिकेट की नोटरी कॉपी को जमा करना होगा। ऐसे में नाबालिग के नए माता-पिता नियुक्त होने तक उस डीमैट खाते को फ्रीज रखा जाएगा।

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