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गुड न्यूज! यूपी के इन जगहों से Noida International Airport के बीच चलाई जाएंगी आधुनिक बसें; एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाने पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

Noida International Airport: परी चौक से एयरपोर्ट के बीच यूपीआरटीसी बसें पर विचार कर रही है। इससे यात्रियों को फायदा होने की उम्मीद है।

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Noida International Airport
फाइल फोटो प्रतीकात्मक

Noida International Airport: लंबे समय से एशिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट यानि नोएडा इंटरनेशल एयरपोर्ट का इंतजार कर रहे लोगों को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक अगले 2 महीने में इस एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो सकता है, क्योंकि लगभग 90 प्रतिशत का काम पूरा हो चुका है और बस डीजीसीए से लाइसेंस लेना है। बता दें कि इस Noida International Airport से कई राज्यों को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे, रेल मार्ग बनाया जा रहा है। वहीं अब यूपी के ग्रेटर नोएडा से हवाई अड्डे के लिए कई बसें चलाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे बड़ी संंख्या में यात्रियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

यूपी के इन जगहों से Noida International Airport के बीच चलाई जाएंगी बसें

बता दें कि Noida International Airport को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर लगी गई है। वहीं अब UPRTC यानि (Uttar Pradesh State Road Transport Corporation) जल्द ग्रेटर नोएडा के परी चौक से एयरपोर्ट के बीच बसे चलाने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि इससे बड़ी संंख्या में यात्रियों को फायदा होने की उम्मीद है। मालूम हो कि ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो का परिचालन किया जाता है, तो अगर कोई दिल्ली और गाजियाबाद या नोएडा से नोएडा इंटरनेशल एयरपोर्ट जाता है तो बहुत कम पैसों में वह मेट्रो और ऑटो से परी चौक पहुंचेगा, उसके बाद बस लेकर वह एयरपोर्ट तक पहुंच सकता है। परी चौक से हवाई अड्डे की दूरी 43 किलोमीटर है।

एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाने पर होगी सख्त कार्रवाई

Noida International Airport के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मनीष कुमार मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि “नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर या उसके करीब ड्रोन या किसी भी तरह के मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) को उड़ाना सख्त मना है।” हवाई अड्डे की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और हवाई क्षेत्र की कुशलतापूर्वक निगरानी करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। कोई भी व्यक्ति, संगठन या समूह इस निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1934 और यूएवी संचालन नियमों के तहत दंडनीय अपराध है।” माना जा रहा है कि इन निर्देशों के बाद यह संभव है कि जल्द संचालन को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है।

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